CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » धर्म बदला पर नहीं हटा अछूत होने का टैग… SC में हलफनामा, जांच से आयोग का इंकार

धर्म बदला पर नहीं हटा अछूत होने का टैग… SC में हलफनामा, जांच से आयोग का इंकार

By Newsdesk Admin 12/07/2025
Share

सीजी भास्कर, 12 जुलाई। तिरुचिरापल्ली के कोट्टापलायम गांव के दलित ईसाई ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी।

Contents
धर्म परिवर्तन के बावजूद भी भेदभावआयोग ने स्पष्ट की अपनी स्थितिहाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी याचिका

याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। इसी मामले को लेकर सर्वोच्च अदालत ने 21 फरवरी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तमिलनाडु पुलिस और चर्च अधिकारियों समेत अन्य से जवाब मांगा था।

केंद्रीय आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका का जवाब देते हुए कहा कि दलित ईसाई जे दौस प्रकाश समेत अन्य ने मद्रास हाईकोर्ट में राज्य पुलिस के रिपोर्ट पर कोई उत्तर दाखिल नहीं किया।

ऐसी स्थित में केंद्रीय आयोग इस मामले को लेकर किसी भी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकता है।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं के सभी आरोपों को नकारते हुए इस याचिका खारिज करने की मांग की है।

धर्म परिवर्तन के बावजूद भी भेदभाव

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि उनके साथ अछूत जैसा बर्ताव किया जा रहा है।

साथ ही याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर दु:ख जताया कि उन्हें चर्च के उत्सवों में भाग लेने की अनुमति नहीं है और वार्षिक उत्सव के दौरान उनकी गली में कार नहीं आती।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चर्च का सदस्य भी नहीं माना जाता और उन्हें सामुदायिक भवन में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाती।

आयोग ने स्पष्ट की अपनी स्थिति


आयोग ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि सर्वोच्च अदालत से पहले यह मामला हाईकोर्ट में था, जहां याचिकाकर्ताओं ने पुलिस की रिपोर्ट पर जवाब नहीं दाखिल किया। ऐसे में आयोग आगे कदम नहीं बढ़ा सकता।

दूसरी ओर याचिका में कहा गया है कि दलित ईकाईयों ने इस मुद्दे पर जिला और राज्य अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा कोई उचित या पूर्ण कार्रवाई नहीं की गई।

हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी याचिका


याचिका में कहा गया है कि पिछले साल 30 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। क्योंकि उसका मानना था कि इस तरह के मुद्दे का समाधान सिविल अदालत में हो सकता है और अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने आदेश में यह भी कहा था कि मान लीजिए कि जाति के नाम पर कोई कथित भेदभाव होता है और वह एक सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है तो संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जाति के नाम पर ऐसा कोई भेदभाव न हो।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य पुलिस को पत्र भेजा था, जिन्होंने जांच कर आयोग को रिपोर्ट भेजी। जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी दायर की गई, जिसमें पुलिस ने भेदभाव होने की बात से इंकार किया था।

You Might Also Like

Bihar Election 2025 : महागठबंधन ने खेला बड़ा दांव — तेजस्वी बने CM फेस, मुकेश सहनी होंगे डिप्टी CM

Chhath Puja Special Train : दुर्ग-पटना और गोंदिया-पटना के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों के लिए 1055 बर्थ खाली

Ram Lalla Darshan Timing Change: अब देर से खुलेंगे कपाट, घटा रामलला के दर्शन का समय – जानिए नई टाइमिंग

UP Police Brutality: बिजनौर में पुलिस का कहर – घर में घुसकर महिलाओं को बाल पकड़कर घसीटा, मचा हड़कंप

Reel Making Accident के दौरान ट्रेन की चपेट में आया — दोस्तों के सामने हुई दर्दनाक मौत

Newsdesk Admin 12/07/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Bastar Olympic 2025
Bastar Olympic 2025 : बस्तर की धरती पर खेलों का महासंग्राम, 3.91 लाख खिलाड़ियों की नई उड़ान

सीजी भास्कर, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातीय…

Bilaspur News
Bilaspur News : लड़की से छेड़खानी करने पर नशेड़ी की छात्रों ने की धुनाई, उठाकर पटका और चप्पल से पीटा

सीजी भास्कर, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (Bilaspur…

School Education Department Transfer
School Education Department Transfer : स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य और व्याख्याताओं के तबादले, जारी की नई ट्रांसफर लिस्ट

सीजी भास्कर, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल…

BSc Nursing Counselling Chhattisgarh
BSc Nursing Counselling Chhattisgarh : हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी BSc नर्सिंग काउंसलिंग की तिथि

सीजी भास्कर, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश…

IPS Ratan Lal Dangi News
IPS Ratan Lal Dangi News : आरोप झूठे और साजिश के तहत लगाए गए, छवि धूमिल करने वालों पर करूंगा कानूनी कार्रवाई

सीजी भास्कर, 23 अक्टूबर। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतन…

You Might Also Like

Bihar Election 2025
देश-दुनियाराजनीति

Bihar Election 2025 : महागठबंधन ने खेला बड़ा दांव — तेजस्वी बने CM फेस, मुकेश सहनी होंगे डिप्टी CM

23/10/2025
Chhath Puja Special Train
देश-दुनिया

Chhath Puja Special Train : दुर्ग-पटना और गोंदिया-पटना के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों के लिए 1055 बर्थ खाली

23/10/2025
देश-दुनियाधर्म

Ram Lalla Darshan Timing Change: अब देर से खुलेंगे कपाट, घटा रामलला के दर्शन का समय – जानिए नई टाइमिंग

23/10/2025
अपराधदेश-दुनिया

UP Police Brutality: बिजनौर में पुलिस का कहर – घर में घुसकर महिलाओं को बाल पकड़कर घसीटा, मचा हड़कंप

23/10/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?