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Home » भिलाई के चर्चित फिल्म एक्टर और बिल्डर मनोज राजपूत का बना पासपोर्ट हुआ रद्द, सुपेला थाना में एक और एफआईआर

भिलाई के चर्चित फिल्म एक्टर और बिल्डर मनोज राजपूत का बना पासपोर्ट हुआ रद्द, सुपेला थाना में एक और एफआईआर

By Newsdesk Admin
26/07/2025
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▶️ मोहन नगर में गुंडा बदमाश सूची में शामिल मनोज राजपूत ने पुलिस को दी गलत सूचना

Contents
  • पुलिस अफसरों की जानकारी में आने पर
  • अनेक मामले हैं दर्ज, 14 को एक और FIR

▶️ पासपोर्ट बनवाने के लिए आरोपी ने दिया था झूठा शपथ पत्र, पोल खुलते ही रद्द किया गया पासपोर्ट

सीजी भास्कर, 26 जुलाई। शहर का बहुचर्चित बिल्डर और फिल्म अभिनेता मनोज राजपूत एक बार फिर नये पेंच में फंस गया है।

उसके खिलाफ सुपेला थाना (Durg police) में एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चार सौ बीसी के ताजातरीन मामले में पुलिस ने मनोज राजपूत को आरोपी बनाया है।

आपको बता दें कि मनोज राजपूत के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में बताया गया है कि उसने आपराधिक मामले छिपाते हुए गलत तरीके से शपथ पत्र बनाया और पासपोर्ट के लिए सुपेला थाने में अनापत्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया था।

पुलिस अफसरों की जानकारी में आने पर

हालांकि पुलिस की जानकारी में जब यह मामला सामने आया तो पुलिस के पत्र पर पासपोर्ट कार्यालय से मनोज राजपूत का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है।

इसके बाद सुपेला पुलिस ने आरोपी मनोज राजपूत के खिलाफ भादसं 1860 की धारा 420 व पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

अनेक मामले हैं दर्ज, 14 को एक और FIR

पुलिस के अनुसार मनोज राजपूत के खिलाफ अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें रेप, धोखाधड़ी सहित मारपीट के मामले भी शामिल हैं।

आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से मनोज राजपूत को दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में गुंडा-बदमाश सूची में भी शामिल किया गया है।
गौरतलब हो कि नियम के अनुसार पासपोर्ट जारी होने से पहले किसी व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर ही पासपोर्ट जारी होता है। 

लेकिन, मनोज राजपूत के नाम पर कई मामले दर्ज होने के बाद भी पासपोर्ट जारी होना शहर भर में चर्चा का विषय बन गया था।

पुलिस के आला अफसरों की जानकारी में आने के बाद संबंधित मामले की फाईल तफ्तीश के दायरे में आ गई नतीजतन पोल खुलते ही पासपोर्ट रद्द कर झूठा शपथ पत्र देने वाले मनोज राजपूत पर एक और मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है।

खबर यह भी है कि आरोपी मनोज राजपूत ने अपने आपराधिक इतिहास को छिपाने के लिए अपने मूल पते में हेर-फेर किया है। वह मूल रूप से दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र का निवासी है, जहां उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

लेकिन उसने अपना पता बदल कर खुद को दुर्ग जिले के ही भिलाई अंतर्गत सुपेला थाना क्षेत्र का रहवासी बताते हुए शपथ पत्र में पूर्व में दर्ज अपराधिक मामलों की जानकारी छिपाते हुए पुलिस को भी गुमराह किया।

दुर्ग पुलिस के अनुसार मनोज राजपूत वर्तमान में वार्ड-3 नगर निगम के पास मोतीलाल नेहरू नगर पश्चिम 20/5 निवास करने लगा था।

मनोज राजपूत ने पासपोर्ट के लिए अपने मोहन नगर का पता न देकर नेहरू नगर के पते से थाने का क्लीयरेंस ले लिया था।

यह गोरखनामा पुलिस की जानकारी में आते ही पुलिस ने पत्र भेज कर पासपोर्ट कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया, जिसकी वजह से मनोज राजपूत का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि मनोज राजपूत न केवल एक जमीन व्यापारी है, बल्कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभिनेता और निर्माता के रूप में भी जाना जाता है।

उसके खिलाफ पहले से ही दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। इसके आलावा, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे कई अन्य आपराधिक मामले भी विचाराधीन हैं।

उसकी कुख्यात गतिविधियों के कारण उसे गुंडा-बदमाश की सूची में भी शामिल किया है।
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