CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » JUDICIAL POWER : अवैध निर्माण की आड़ में जबरन वसूली करने वालों पर हाई कोर्ट सख्त, लगाया जुर्माना

JUDICIAL POWER : अवैध निर्माण की आड़ में जबरन वसूली करने वालों पर हाई कोर्ट सख्त, लगाया जुर्माना

By Newsdesk Admin
23/09/2025
Share
Fake Encounter Case Chhattisgarh
Fake Encounter Case Chhattisgarh

सीजी भास्कर, 23 सितंबर। निजी हित के लिए अवैध निर्माण की आड़ में अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वालों पर तीखी टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि ब्लैकमेलर अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों से जबरन वसूली के लिए गंभीर JUDICIAL POWER का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

अदालत ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अदालत ऐसे किसी बेईमान व्यक्ति की मदद नहीं करेगी, जो ऐसे अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों से जबरन वसूली करे। याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि यह अदालत पहले ही अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध धन उगाही के उद्देश्य से याचिका दायर करने वाले कई याचिकाकर्ताओं के आचरण की निंदा कर चुकी है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता तौकीर आलम ने गैर-सरकारी संगठन मानव समाज सुधार सुरक्षा संस्था के नाम पर याचिकाएं दायर करने का तरीका अपनाया है। अनधिकृत निर्माण के मामलों में बेईमान वादियों द्वारा अपनाई जा रही यह प्रथा एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है। याचिका में शाहीन बाग इलाके में एक संपत्ति में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है और अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं, याचिकाकर्ता का आवास संबंधित संपत्ति से लगभग ढाई किलोमीटर दूर है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के किसी भी कानूनी या मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

Harvester Union’s big decision in Kanker: बाहरी मशीनों पर रोक
Korba Child Marriage Stopped : मंडप से रुकवाया बाल विवाह, बारात पहुंचते ही टीम का एक्शन
दर्द से तड़प रहे डॉग जिमी के लिए भगवान बनकर आया लैब्राडोर शैंपू
Luxury Car Catches Fire on Highway : सूझबूझ से परिवार सुरक्षित; लग्जरी कार पूरी तरह जली
Bhilai Steel Plant Fire : भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के टर्बाइन में जोरदार धमाका, भीषण आग की चपेट में आए 5 कर्मचारी; एक का पैर फ्रैक्चर
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Raipur Flight Ticket : सस्ती टिकट के चक्कर में न पड़ें, 15 किलो सामान पर 10 हजार तक चार्ज!

सीजी भास्कर, 13 अगस्त : रायपुर एयरपोर्ट से…

Jhiram Ghati Verdict : 11 साल बाद झीरम घाटी केस में फैसले की घड़ी, 31 अगस्त को आएगा निर्णय

सीजी भास्कर, 13 अगस्त : झीरम घाटी नरसंहार…

Bilaspur Private Schools : सरकारी किताबें नहीं उठाने पर प्राइवेट स्कूलों को नोटिस, कलेक्टर ने बुलाई विशेष बैठक

सीजी भास्कर, 13 अगस्त : बिलासपुर जिले में…

Eklavya School Protest : तीसरी बार सड़क पर उतरे छात्र, कलेक्टर को बुलाने पर अड़े

सीजी भास्कर, 13 अगस्त : कोरबा के छुरी…

Mahua Liquor Bhatti Busted : अंबिकापुर में अवैध शराब की भट्ठी का भंडाफोड़, 480 किलो लाहन और 70 लीटर कच्ची शराब जब्त

सीजी भास्कर, 12 अगस्त : स्वतंत्रता दिवस से…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?