सीजी भास्कर, 20 जुलाई। कोरबा शहर के चिमनीभठा वार्ड क्रमांक-14 में नाबालिग जोड़े की शादी की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग और मानिकपुर चौकी पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर बाल विवाह रुकवा दिया। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, मंडप सज चुका था और बारात भी गाजे-बाजे के साथ पहुंच गई थी। (Korba Child Marriage Stopped)
जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक-14 की एक ही बस्ती में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग लड़की और 15 वर्षीय लड़के की शादी तय की गई थी। दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे और शादी की जिद कर रहे थे। इसी कारण दोनों परिवारों ने सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार विवाह कराने का फैसला लिया था।
यह भी पढ़ें : Child marriage prevention : बाल विवाह पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बारात लौटी, शादी रुकी
सूचना मिलते ही पहुंची टीम : Korba Child Marriage Stopped
शादी की सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम और मानिकपुर चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। टीम को देखकर कार्यक्रम स्थल पर हड़कंप मच गया। शादी में शामिल मेहमान और परिजन भी घबरा गए।
यह भी पढ़ें : Child Marriage Stopped Sukma : नदी-नाले पार कर रोकी गई 12 वर्षीय बालिका की शादी

कानून और दुष्परिणामों की दी जानकारी
यह भी पढ़ें : बस्तर में बाल विवाह पर सख्त कार्रवाई, पहली बार दर्ज हुई एफआईआर
महिला एवं बाल विकास अधिकारी बसंत मिंज के नेतृत्व में टीम ने दोनों परिवारों को बाल विवाह निषेध कानून और इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना कानूनन अपराध है।
समझाइश के बाद लौटी बारात : Korba Child Marriage Stopped
यह भी पढ़ें : Child Marriage Free Campaign : 2028-29 तक छत्तीसगढ़ का बड़ा संकल्प, क्या सचमुच खत्म होगा बाल विवाह!
अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों परिवार बाल विवाह रोकने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद नाबालिग दुल्हन को उसके घर और दूल्हे को उसके घर वापस भेज दिया गया। बारात भी बिना शादी के लौट गई।
अधिकारी ने कहा
यह भी पढ़ें : Child marriage : छग सरकार की जनजागरूकता बनी हथियार, थम रही बाल विवाह की कुप्रथा
महिला एवं बाल विकास अधिकारी बसंत मिंज ने बताया कि बाल विवाह की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और विवाह रुकवाया गया। दोनों पक्षों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह सामाजिक और कानूनी अपराध है, इसे किसी भी स्थिति में होने नहीं दिया जाएगा।
ख़बरें और भी हैं : Mobile Tower Drama : शादी कराओ नहीं तो कूद जाऊंगी, प्रेमी के लिए टावर पर चढ़ी नाबालिग, 2 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा


