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Food Department Seizure : खाद्य विभाग ने पकड़ा 35.50 क्विंटल एफआरके चावल और 3.50 क्विंटल चना

By Newsdesk Admin
26/09/2025
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Food Department Seizure
Food Department Seizure

सीजी भास्कर, 26 सितम्बर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर प्रभारी खाद्य (Food Department Seizure) अधिकारी मोहम्मद अलाउद्दीन खान और सहायक खाद्य अधिकारी योगेश कुमार मिश्रा द्वारा मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स बखरूपारा तथा मेसर्स दिनू देवांगन महावीर चौक बुधवारी बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स बखरूपारा की दुकान में 1.50 क्विंटल एफआरके चावल, जो प्रथम दृष्ट्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित चावल पाया गया, तथा पौष्टिक आहार (स्वादिष्ट चना) 3.50 क्विंटल संग्रहित और भंडारित मिला। इसी प्रकार मेसर्स दिनू देवांगन महावीर चौक, बुधवारी बाजार की दुकान में 17.0 क्विंटल एफआरके चावल संग्रहित पाया गया।

जांच के दौरान दोनों फर्मों के प्रोपराइटर और प्रबंधक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। चूंकि यह खाद्यान्न (Food Department Seizure) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाना था और पौष्टिक आहार (स्वादिष्ट चना) अनुसूचित क्षेत्रों में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पहुंचना था, इसलिए अधिकारियों ने इसे जब्त किया।

मौके पर कुल 35.50 क्विंटल एफआरके चावल और 3.50 क्विंटल चना मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स के त्रिलोकी जयसवाल से जप्त कर आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए उनकी सुपुर्दगी में दिया गया। इसी प्रकार 17.0 क्विंटल एफआरके चावल मेसर्स दिनू देवांगन महावीर चौक बुधवारी बाजार से जप्त कर सुरक्षित रखने हेतु दिनू देवांगन को सुपुर्द किया गया। यह कार्रवाई (Food Department Seizure) के अंतर्गत की गई।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अनियमितता छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 5 (29) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 317 के अंतर्गत दंडनीय है। प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई (Food Department Seizure) भविष्य में भी सख्ती से जारी रहेगी।

खाद्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित खाद्यान्न की खरीदी-बिक्री दोनों ही अवैध हैं। यदि किसी भी हितग्राही द्वारा पीडीएस खाद्यान्न को खुले बाजार में बेचा गया अथवा किसी व्यापारी या दुकानदार द्वारा खरीदा गया तो दोनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर राजसात किया जाएगा। विभाग ने कहा कि भविष्य में भी जांच दल लगातार दबिश देता रहेगा ताकि अवैध भंडारण और बिक्री को रोका जा सके। यह चेतावनी (Food Department Seizure) की गंभीरता को दर्शाती है।

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