सीजी भास्कर, 6 नवंबर। भारतीय मुद्रा के एक और दो रुपये के सिक्कों को बाजार में अब भी कई दुकानदार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये सिक्के धीरे-धीरे प्रचलन से बाहर हो रहे हैं और आम लोगों को लेन-देन में दिक्कतें आ रही हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने (One and Two Rupee Coins) सख्त निर्देश जारी किए हैं।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आर.एस. लाल ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ और नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले के सभी शहरों और गांवों में मुनादी कराकर एक और दो रुपये के सिक्कों के लेन-देन को व्यवहार में बनाए रखें।
सिक्कों को न लेना होगा दंडनीय अपराध
अपर कलेक्टर ने कहा है कि यदि कोई भी दुकानदार या आम व्यक्ति वैध मुद्रा को लेने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी मूल्य वर्ग के सिक्के कानूनी मुद्रा (Legal Tender) हैं, और उन्हें अस्वीकार करना अपराध की श्रेणी में आता है।
प्रशासन करेगा मुनादी और निरीक्षण
जिले के सभी बाजारों में टीम गठित की जाएगी जो दुकानदारों को इस नियम की जानकारी देगी। साथ ही दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में निरीक्षण भी किया जाएगा।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई दुकानदार एक या दो रुपये के सिक्के (One and Two Rupee Coins)लेने से मना करता है तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। प्रशासन का यह कदम छोटे लेन-देन को सुचारू बनाने और आम लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
