सीजी भास्कर, 14 नवंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 बी (NH130B Land Acquisition Update) के भैसा से किलोमीटर 139.400 ग्राम कुम्हारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत 4-लेन चौड़ीकरण हेतु तहसील पलारी, बलौदाबाजार, लवन एवं कसडोल अंतर्गत ग्रामों के प्रभावित खसरा एवं उसके 100 मीटर परिधि के खसरे को छोड़कर शेष खसरे की खरीदी-बिक्री से रोक संबंधित भू-अर्जन अधिकारी द्वारा हटा दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पलारी अंतर्गत ग्राम खरतोरा, संडी, कोदवा, गोडा, गिर्रा, कुसमी, घोटिया, कुकदा, पहन्दा, पलारी, रसौटा, बिनौरी, अमेरा, मुडपार, तहसील बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम सकरी, लिमाही, मगरचबा, तहसील लवन अंतर्गत ग्राम पनगांव, बिटकुली, लवनबंद, डोटोपार, लाहोद, गिंदोला, खम्हारडीह, मुंडा, चिरपोटा, कोवि लवन, कोरदा, डोंगरा, परसपाली, डोंगरीडीह एवं तहसील कसडोल अंतर्गत ग्राम चांटीपाली, दर्रा, कसडोल, छरछेद, छांछी, पिसीद, चण्डीडीह, सेल, कटगी के प्रभावित खसरा नंबर (NH130B Land Acquisition Update) एवं प्रभावित खसरा की भूमि के परिधि से 100 मीटर की दूरी तक आने वाली खसरा नंबरों की भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर लगाई गई रोक हटाई गई है।
अब सामान्य प्रक्रिया के तहत खरीदी बिक्री
भू-अर्जन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4-लेन चौड़ीकरण के लिए चिन्हांकित क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी भू-भागों को अब सामान्य प्रक्रिया के तहत खरीदा-बेचा जा सकेगा (NH130B Land Acquisition Update)। इससे जमीन मालिकों, किसानों और खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। जिन क्षेत्रों में चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है, वहां अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। अधिग्रहित क्षेत्र के खसरा नंबर और उसके आसपास 100 मीटर परिधि के भीतर आने वाले खसरे पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे
