CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Bilaspur HighCourt Order: सरेंडर की मोहलत के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य को 10 हजार मुआवजा देने का आदेश

Bilaspur HighCourt Order: सरेंडर की मोहलत के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य को 10 हजार मुआवजा देने का आदेश

By Newsdesk Admin
14/11/2025
Share

सीजी भास्कर, 14 नवंबर | Bilaspur HighCourt Order से जुड़े इस पूरे मामले में अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने माना कि आरोपी को सरेंडर करने के लिए निर्धारित समय दिया गया था, फिर भी पुलिस ने जल्दबाज़ी दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। डिवीजन बेंच ने कहा कि यह कदम संविधान के संरक्षण प्राप्त अधिकारों के विपरीत है।
(HighCourt Direction)

Contents
  • सरेंडर की वैध अवधि के बीच ही कार्रवाई
  • एसएसपी के जवाब पर कोर्ट की तीखी टिप्पणी
  • मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया
  • सरकार को मुआवजा देने का निर्देश
  • जानिए केस की पृष्ठभूमि
  • हाईकोर्ट में अपील के बाद पलटा फैसला

सरेंडर की वैध अवधि के बीच ही कार्रवाई

अदालत ने 8 अक्टूबर 2025 को आरोपी विजय चौधरी को एक महीना का समय दिया था, ताकि वह ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सके। यह अवधि 8 नवंबर तक वैध थी। इसके बावजूद 29 अक्टूबर को ही सिविल लाइन थाने की टीम ने विजय को उठाकर गिरफ्तारी दर्ज कर ली।
याचिकाकर्ता ने इसे सीधे-सीधे न्यायिक आदेश की अनदेखी बताते हुए चुनौती दी।

एसएसपी के जवाब पर कोर्ट की तीखी टिप्पणी

हाईकोर्ट के नोटिस पर पेश किए गए एसएसपी के हलफनामे में कहा गया था कि पुलिस को “विश्वसनीय सूचना” मिली थी कि आरोपी किसी दूसरे अपराध की कोशिश कर सकता है, इसलिए गिरफ्तारी जरूरी थी।
लेकिन चीफ जस्टिस की बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा—
“जब समय सीमा कोर्ट ने तय कर दी थी, तब पुलिस को स्वयं निर्णय लेने के बजाय अदालत की अनुमति लेनी चाहिए थी।”
(Illegal Arrest Case)

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया

बेंच ने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति की इस कार्रवाई से आरोपी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत कोई भी संस्था न्यायालयीय आदेश को खुफिया इनपुट के आधार पर नहीं बदल सकती।
हालांकि पुलिस की तरफ से बिना शर्त माफी भी दर्ज की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

सरकार को मुआवजा देने का निर्देश

अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दो सप्ताह के भीतर विजय चौधरी को 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए।
यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से बाहर जाकर की गई हर कार्रवाई नागरिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है।

जानिए केस की पृष्ठभूमि

मूल मामला बिलासपुर के एक पुराने दोहरे हत्याकांड से संबंधित है। 2013 में वृद्ध दंपती दशरथ लाल खंडेलवाल और उनकी पत्नी विमला देवी पर घर में नकाबपोशों ने हमला किया था।
हमलावरों ने चाकू से वार कर पति की हत्या कर दी और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं।

उस समय की जांच में पुलिस ने चार महीने बाद दो युवकों को गिरफ्तार किया, लेकिन देरी के कारण साक्ष्य कमजोर पड़ गए।
गवाहों ने पहचान में असमर्थता जताई और सुनवाई के दौरान संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को रिहा कर दिया गया।

हाईकोर्ट में अपील के बाद पलटा फैसला

राज्य शासन ने आरोपियों की रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। सुनवाई में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए आरोपी को सरेंडर के लिए एक माह का समय दिया था।
इसी अवधि में बिल्कुल अलग अंदाज़ में पुलिस ने जल्दबाजी दिखाते हुए गिरफ्तारी की, जिसके बाद पूरा मामला अदालत की दहलीज तक फिर पहुंच गया।

Raigarh Love Suicide Case : प्रेम संबंध में टूटन, युवक ने घर में लगाई फांसी — भावुक वीडियो ने बढ़ाई परिजनों की पीड़ा
जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव के मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, तीन हफ्ते बाद जमानत पर होगी सुनवाई
Horticulture Crop Insurance : उद्यानिकी फसलों के बीमा पंजीयन की तारीख बढ़ी, अब 15 जनवरी तक मिलेगा मौका
हैदराबाद में दुर्ग निवासी हेमंत हरमुख का आकस्मिक निधन, शिवनाथ तट पर अंतिम संस्कार
Visakhapatnam Durg Vande Bharat : पुराने शेड्यूल पर लौटी विशाखापत्तनम–रायपुर पैसेंजर और वंदे भारत एक्सप्रेस

Quick Link

  • My Bookmark
  • Interests
  • Contact Us
  • Blog Index
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Railway Constable Accused of Smuggling
Railway Constable Accused of Smuggling : रेलवे कॉन्स्टेबल पर गांजा तस्करी का आरोप, 16 लाख कमाई का खुलासा; ACB ने पेश की चार्जशीट

Railway Constable Accused of Smuggling : ACB ने…

Ambikapur Delhi Train Service
Ambikapur Delhi Train Service : अंबिकापुर-दिल्ली ट्रेन अब हफ्ते में 2 दिन चलेगी, मंगलवार-गुरुवार को मिलेगी सुविधा

Ambikapur Delhi Train Service :बिलासपुर DRM राकेश रंजन…

Raipur Mana Road Accident
Raipur Mana Road Accident : माना में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर, दोनों गंभीर घायल

Raipur Mana Road Accident : घटना सोमवार रात…

Durg Knife Murder Case
Durg Knife Murder Case : सिगरेट मांगने पर विवाद, दोस्त की चाकू मारकर हत्या; 2 युवक हिरासत में

Durg Knife Murder Case : ASP शोभराज अग्रवाल…

Bilaspur Drunk Driving Case
Bilaspur Drunk Driving Case : भाई की बाइक छुड़ाने थाने पहुंचीं 2 बहनों का हंगामा, बोलीं- साहब गाड़ी दे दो

Bilaspur Drunk Driving Case : ट्रैफिक ASP रामगोपाल…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?