CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Big News : बुलडोजर Action पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा – आप किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं, मामले में शीघ्र दिशा निर्देश जारी करेगा कोर्ट

Big News : बुलडोजर Action पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा – आप किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं, मामले में शीघ्र दिशा निर्देश जारी करेगा कोर्ट

By Newsdesk Admin 02/09/2024
Share

सीजी भास्कर, 2 सितंबर। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है, क्योंकि वह आरोपी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता।

जस्टिस बीआर गवई ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वह आरोपी है? अगर वह दोषी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बताने के बाद भी…हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा।’

याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि ‘किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पिता का बेटा अड़ियल या आज्ञा न मानने वाला हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया जाता है, तो यह तरीका नहीं है।’

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन होने पर घरों को गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है।’ इसके जवाब में पीठ ने कहा, ‘लेकिन शिकायतों को देखते हुए, हमें लगता है कि उल्लंघन हुआ है।’ न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूरे राज्य में अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक दिशानिर्देश की आवश्यकता पर भी गौर किया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ‘सुझाव आने दीजिए। हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करेंगे’।

17 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार किया जाएगा । इसके लिए 17 सितंबर को सुनवाई की जाएगी ।

You Might Also Like

3 बच्चों की मां को कहता था आंटी, उसी को दे बैठा दिल… पंचायत बुलाई और प्रमिका के पति के सामने भर दी मांग

Bank Holiday June 2025 : इस महीने कुल 12 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक…जरूरी काम निपटाने हैं तो देख लें यह लिस्ट…

हमारे धर्म को गंदा धर्म कहा, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया… शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी, TMC पर उठने लगे सवाल

क्या फिर आसमान छूने वाली हैं प्याज की कीमतें, महाराष्ट्र से कौन सी आई बुरी खबर?

कानपुर-कन्नौज के युवाओं को जोड़ रहा था तुफैल, ISI के लिए बना रहा था जासूसी नेटवर्क… यूपी ATS की पूछताछ में खुलासा

TAGGED: Breaking news, india, Supereme Court news
Newsdesk Admin 02/09/2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article CG News : पत्नी से छुटकारा पाने इस तरह पत्नी का कर दिया मर्डर, पुलिस ने कड़ाई की तो उगल दी सच्चाई, आरोपी पति गिरफ्तार
Next Article बड़ी खबर: जेल में बंद अनवर ढेबर के कारण चली गई डॉक्टर की नौकरी, डीके अस्पताल के अधीक्षक ने किया बर्खास्त, जानिए क्या है मामला

You Might Also Like

देश-दुनिया

3 बच्चों की मां को कहता था आंटी, उसी को दे बैठा दिल… पंचायत बुलाई और प्रमिका के पति के सामने भर दी मांग

01/06/2025
देश-दुनिया

Bank Holiday June 2025 : इस महीने कुल 12 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक…जरूरी काम निपटाने हैं तो देख लें यह लिस्ट…

01/06/2025
अन्य

हमारे धर्म को गंदा धर्म कहा, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया… शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी, TMC पर उठने लगे सवाल

01/06/2025
देश-दुनिया

क्या फिर आसमान छूने वाली हैं प्याज की कीमतें, महाराष्ट्र से कौन सी आई बुरी खबर?

01/06/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2024 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?