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Home » Adulterated Paneer Seizure : मिलावटी पनीर पर बड़ा एक्शन, 14.63 लाख का पनीर जब्त

Adulterated Paneer Seizure : मिलावटी पनीर पर बड़ा एक्शन, 14.63 लाख का पनीर जब्त

By Newsdesk Admin
23/12/2025
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Adulterated Paneer Seizure
Adulterated Paneer Seizure

सीजी भास्कर, 22 दिसंबर। प्रदेश में आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और पोषणयुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगातार औचक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्ग संभाग सहित रायपुर जिले में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस दौरान मिलावटी पनीर जब्ती (Adulterated Paneer Seizure) के तहत 14 लाख 63 हजार रुपए मूल्य का पनीर जब्त किया गया।

दुर्ग संभाग में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यापक निरीक्षण किया गया। जिला दुर्ग से 17, राजनांदगांव व खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से 11, बेमेतरा से 16, बालोद से 18 और कवर्धा से 8 विधिक नमूने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लेकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से फूटा चना में मिलाए जाने वाले अखाद्य रंग और मिलावटी पनीर पर कड़ी नजर रखी गई। राजनांदगांव स्थित रौनक इंटरप्राइजेस, पनीका में स्किम मिल्क पाउडर और पाम ऑयल से तैयार किया जा रहा 460 किलोग्राम पनीर मौके पर ही नष्ट कराया गया। वहीं विशाल मेगा मार्ट, राजनांदगांव में एक्सपायरी खाद्य उत्पाद पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया।

जिला रायपुर में भी कार्रवाई तेज रही। गोपी डेयरी एंड स्विट्स, बोरिया खुर्द में अस्वस्थकर स्थिति में निर्माण और भंडारण पाए जाने पर 200 किलोग्राम मिठाई मौके पर नष्ट कराई गई, जबकि खोवा कलाकंद और कृष्णा बर्फी सहित लगभग 900 किलोग्राम मिठाइयों को जब्त किया गया, जिनका मूल्य करीब 1.75 लाख रुपए आंका गया।

इसी क्रम में एस.जे. डेयरी, निमोरा से 4450 किलोग्राम पनीर, काशी एग्रो फूड, बिरगांव से 500 किलोग्राम एनालॉग कॉटेज और विवान फूड, मलसाय तालाब से 500 किलोग्राम पनीर जब्त किया गया।

जब्त सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 14,63,500 रुपए है। सभी नमूनों को जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है और रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सर्विलांस प्लान के तहत ड्राई फ्रूट, चॉकलेट सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने (Adulterated Paneer Seizure) भी लिए गए हैं। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से त्वरित जांच कर अमानक खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट किया गया तथा खाद्य कारोबारियों को जागरूक करते हुए पैकिंग में अखबारी कागज के उपयोग से बचने के निर्देश दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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