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Home » Panel Advocates Daily Allowance : पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिदिन मिलेगा 2,500 रुपये, राज्य शासन ने किया पारिश्रमिक तय

Panel Advocates Daily Allowance : पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिदिन मिलेगा 2,500 रुपये, राज्य शासन ने किया पारिश्रमिक तय

By Newsdesk Admin
04/01/2026
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सीजी भास्कर, 4 जनवरी। महाधिवक्ता कार्यालय के लिए पैनल अधिवक्ताओं की टीम गठन के बाद राज्य शासन ने उनका दैनिक पारिश्रमिक तय कर दिया है। अब पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिदिन 2,500 रुपये का मानदेय मिलेगा। यह निर्णय राज्य शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के माध्यम से लिया गया है और इसे उच्च न्यायालय में सरकार की पैरवी में लागू किया जाएगा। इस नए निर्णय से (Panel Advocates Daily Allowance) में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

Contents
  • आदेश का महत्व
  • दैनिक मानदेय
  • सुनवाई में उपस्थित रहना अनिवार्य
  • महाधिवक्ता कार्यालय की भूमिका

राज्य शासन ने पैनल अधिवक्ताओं की सूची तैयार करते हुए अब हर मामले के लिए अलग-अलग पारिश्रमिक देने के बजाय दैनिक मानदेय देने का निर्णय लिया है। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में सुव्यवस्था आएगी, बल्कि अधिवक्ताओं को भी उनके समय और कार्य का उचित मूल्य मिलेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी पैनल अधिवक्ताओं को कम से कम एक प्रकरण में सुनवाई के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस कदम से (Panel Advocates Daily Allowance) की कार्यक्षमता सुनिश्चित होगी।

आदेश का महत्व

पूर्व में पैनल अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए गए थे। अब राज्य शासन ने सभी पुराने आदेशों को निरस्त करते हुए एक समान नीति अपनाई है। उच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पैरवी करने वाले पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिदिन 2,500 रुपये का मानदेय मिलेगा। इस फैसले से (Panel Advocates Daily Allowance) में स्थिरता और पारदर्शिता आएगी।

दैनिक मानदेय

राज्य शासन के आदेश के अनुसार पैनल अधिवक्ताओं को सुनवाई के दिन प्रतिदिन 2,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। चाहे वे एक दिन में एक से अधिक मामलों में उपस्थित हों, उनका दैनिक पारिश्रमिक 2,500 रुपये से अधिक नहीं होगा। इससे सभी पैनल अधिवक्ताओं में समानता बनी रहेगी और (Panel Advocates Daily Allowance) का महत्व बढ़ेगा।

सुनवाई में उपस्थित रहना अनिवार्य

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पैनल अधिवक्ताओं को कम से कम एक प्रकरण में सुनवाई के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। इससे महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यक्षमता बढ़ेगी और सरकारी मामलों में समय पर पैरवी सुनिश्चित होगी। यह नया प्रावधान (Panel Advocates Daily Allowance) की निष्पक्ष और प्रभावी व्यवस्था को सुनिश्चित करता है।

महाधिवक्ता कार्यालय की भूमिका

महाधिवक्ता कार्यालय राज्य शासन की ओर से उच्च न्यायालय में पैरवी करता है। पैनल अधिवक्ताओं की नई नियुक्ति और दैनिक पारिश्रमिक व्यवस्था से कार्यालय में कामकाज की दक्षता और जिम्मेदारी में वृद्धि होगी। (Panel Advocates Daily Allowance) की स्पष्ट नीति से अधिवक्ताओं और प्रशासन दोनों को लाभ मिलेगा। दैनिक मानदेय का निर्धारण पैनल अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक में पारदर्शिता लाता है। इससे किसी भी प्रकार के विवाद या असंतोष को रोका जा सकेगा। सभी पैनल अधिवक्ताओं को नियमों के अनुसार काम करना अनिवार्य होगा। इस पहल से (Panel Advocates Daily Allowance) का महत्व और प्रभाव कानूनी दृष्टि से स्पष्ट हो गया है।

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