सीजी भास्कर, 12 जनवरी। रायपुर के लाखेनगर इलाके में रविवार शाम करीब 5 बजे बैन चाइनीज मांझे (Chinese Manja)से कटने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला शाम को पैदल मंदिर जा रही थी, तभी चाइनीज मांझे (Chinese Manja) उनके चेहरे में फंस गया। महिला ने मांझा हटाने की कोशिश की, जिससे उनके होंठ और अंगूठे में गहरा कट लग गया।
महिला लहूलुहान हो गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह (Chinese Manja) हटाया और महिला को तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। आशंका है कि महिला जिस मांझे से घायल हुई, वह प्रतिबंधित (Chinese Manja) था।
नगर निगम का कहना है कि शहर में कहीं भी चाइनीज मांझे नहीं बिक रहा है और निगम लगातार छापेमारी कर रहा है। रायपुर नगर निगम की टीम ने 27 दिसंबर को शहर की अलग-अलग दुकानों में निरीक्षण किया। तलाशी के दौरान बूढ़ातालाब स्थित सिटी पतंग भंडार से 2 किलो, मोती पतंग भंडार से 1 किलो, सदर बाजार के संजय पतंग भंडार से डेढ़ किलो प्रतिबंधित जब्त किया गया। गोलबाजार के संगम काइट सेंटर का भी औचक निरीक्षण किया गया था।
पीड़िता की जुबानी
ब्राह्मणपारा निवासी नेहा यादव ने बताया, “मैं शाम को घर से पैदल मंदिर जा रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही अचानक कुछ मेरे चेहरे से टकराया। जब मैंने हटाने की कोशिश की तो पहले होंठ कट गया, फिर अंगूठा। खून अचानक बहने लगा, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो गया।”
कानूनी प्रावधान और सजा
एनजीटी ने 2017 में (Chinese Manja) और नायलोन मांझे पर प्रतिबंध लगाया था। उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें 1 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।


