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Home » Meat Shop Ban Raipur : इन दो तारीखों पर शहर की रसोई में बदल जाएगा मंजर, कारोबारियों के लिए जारी सख्त आदेश

Meat Shop Ban Raipur : इन दो तारीखों पर शहर की रसोई में बदल जाएगा मंजर, कारोबारियों के लिए जारी सख्त आदेश

By Newsdesk Admin 24/01/2026
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Meat Shop Ban Raipur
Meat Shop Ban Raipur

सीजी भास्कर, 24 जनवरी। शहर की रोजमर्रा की हलचल के बीच दो ऐसी तारीखें (Meat Shop Ban Raipur) सामने आ रही हैं, जिनमें स्वाद, बाजार और कारोबार – तीनों पर एकसाथ ब्रेक लगने वाला है। आदेश साफ है और निगरानी कड़ी रहने वाली है।

रायपुर। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में मांस-मटन की बिक्री (Meat Shop Ban Raipur) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम प्रशासन ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानों और बूचड़खानों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों (Meat Shop Ban Raipur) के अनुरूप लिया गया है। दोनों राष्ट्रीय अवसरों की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से इन तिथियों पर किसी भी प्रकार का मांस-मटन विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश के पालन को लेकर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी (Meat Shop Ban Raipur) करेंगे। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि कहीं भी नियमों का उल्लंघन न हो।

महापौर के निर्देशानुसार यदि कोई दुकानदार या होटल संचालक प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री (Meat Shop Ban Raipur) करता पाया गया, तो संबंधित सामग्री जब्त की जाएगी और दोषी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने सभी मांस विक्रेताओं, होटल संचालकों और ढाबा मालिकों से अपील (Meat Shop Ban Raipur) की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेशों का पालन करें, ताकि गणतंत्र दिवस और गांधी निर्वाण दिवस की गरिमा बनी रहे और शहर में सामाजिक सद्भाव एवं कानून-व्यवस्था कायम रह सके।

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