सीजी भास्कर, 04 फरवरी। छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से प्रभावी नवीन गाइडलाइन दरों की समीक्षा प्रक्रिया के तहत धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें आज 4 फरवरी 2026 से लागू कर दी गई हैं।
राज्य शासन ने पहले ही जिला मूल्यांकन समितियों को यह अधिकार दिया (CG Guideline Rate) था कि वे स्थानीय बाजार स्थिति और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजें। इसी निर्देश के तहत इन तीनों जिलों की समितियों से संशोधन प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए थे।
प्राप्त प्रस्तावों पर महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद से भेजी गई प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का विस्तार से परीक्षण किया गया। सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड से अनुमोदन मिलने के बाद अब इन तीनों जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें प्रभावशील (CG Guideline Rate) हो गई हैं। आम नागरिक, जमीन खरीदने-बेचने वाले और अन्य संबंधित हितधारक नई दरों की जानकारी अपने-अपने जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
राज्य शासन ने यह भी साफ किया है कि अन्य जिलों से आने वाले संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों पर भी शीघ्र निर्णय (CG Guideline Rate) लिया जाएगा और उन्हें चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। यह पहल प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक और अहम कदम मानी जा रही है।


