सीजी भास्कर, 15 फरवरी। नगरीय निकायों में राजस्व वसूली को लेकर सख्ती के बीच बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई (Property Tax Collection Chhattisgarh) सामने आई है। दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद में टैक्स निर्धारण और संपत्ति कर वसूली में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) भूपेंद्र वार्डेकर को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अरुण साव के निर्देश पर की गई।
भूपेंद्र वार्डेकर वर्तमान में राजनांदगांव नगर निगम में समाज कल्याण अधिकारी के रूप में पदस्थ थे और उन्हें दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। कार्यकाल के दौरान अपेक्षित राजस्व लक्ष्य से काफी कम वसूली सामने आई।
समीक्षा बैठक में खुली पोल
निलंबन आदेश के अनुसार, 14 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक की स्थिति) के लिए समस्त करों सहित कम से कम 60 प्रतिशत औसत राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया (Property Tax Collection Chhattisgarh) गया था। जांच में पाया गया कि संपत्तियों के नए कर निर्धारण (डिमांड) नहीं किए गए, जिसके कारण वसूली लक्ष्य से काफी पीछे रही।
इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम में कार्य प्रारंभ से 13 जनवरी तक केवल एक ही प्रविष्टि दर्ज की गई, जिसे कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता माना गया है।
आचरण नियमों के उल्लंघन पर निलंबन
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसके आधार पर राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 तथा छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2017 के नियम-33 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि में मुख्यालय दुर्ग
निलंबन अवधि के दौरान भूपेंद्र वार्डेकर का मुख्यालय दुर्ग स्थित संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय निर्धारित (Property Tax Collection Chhattisgarh) किया गया है। नियमानुसार उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।





