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Central Govt Advocates Panel Chhattisgarh High Court : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की पैरवी के लिए 36 अधिवक्ताओं का नया पैनल, आदेश जारी

By Newsdesk Admin
23/02/2026
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सीजी भास्कर 23 फ़रवरी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गैर-कर मामलों की पैरवी के लिए 36 अधिवक्ताओं का पैनल अधिसूचित किया है। नियुक्तियां राष्ट्रपति की सहमति के बाद की गई हैं और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगी। इस सूची को कानूनी हलकों में (Central Govt Advocates Panel Chhattisgarh High Court) के तौर पर देखा जा रहा है।

Contents
  • सीनियर और सेंट्रल काउंसिल का संतुलन
  • कर मामलों से अलग रहेगी पैरवी
  • विधि मंत्रालय का आदेश, सूची सार्वजनिक

सीनियर और सेंट्रल काउंसिल का संतुलन

जारी आदेश के मुताबिक, पैनल में 8 अधिवक्ताओं को सीनियर पैनल काउंसिल और 28 अधिवक्ताओं को सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में नामित किया गया है। उद्देश्य यह है कि विविध प्रकृति के मामलों में अनुभवी और उभरते अधिवक्ताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व रहे—यह व्यवस्था (Senior Panel Counsel CG High Court) के मानकों के अनुरूप रखी गई है।

कर मामलों से अलग रहेगी पैरवी

स्पष्ट किया गया है कि यह पैनल कर-संबंधी मामलों को छोड़कर केंद्र सरकार के मुकदमों में प्रतिनिधित्व करेगा। इससे गैर-कर विवादों में सुनवाई की गति और तैयारी दोनों को मजबूती मिलेगी—जिसे कानूनी समुदाय (Non-Tax Central Govt Cases) के बेहतर प्रबंधन के रूप में देख रहा है।

विधि मंत्रालय का आदेश, सूची सार्वजनिक

नियुक्ति संबंधी औपचारिक आदेश केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। सूची सार्वजनिक होने के बाद बार एसोसिएशन और अधिवक्ता समुदाय में नई नियुक्तियों को लेकर चर्चा तेज है—उम्मीद है कि इससे अदालतों में सरकारी मामलों की पैरवी अधिक सुव्यवस्थित होगी।

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