CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Environmental Rules Penalty : पर्यावरण नियम तोड़े तो अब ₹15 लाख तक जुर्माना और जेल का भी प्रावधान

Environmental Rules Penalty : पर्यावरण नियम तोड़े तो अब ₹15 लाख तक जुर्माना और जेल का भी प्रावधान

By Newsdesk Admin
12/07/2026
Share
Environmental Rules Penalty
Environmental Rules Penalty

सीजी भास्कर, 12 जुलाई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में वर्ष 2023 से किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के बाद पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन अब सीधे आर्थिक दंड के दायरे में आ गया है। केंद्र सरकार ने अधिनियम में धारा 15C जोड़ते हुए प्रत्येक राज्य के लिए निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) नियुक्त करने की व्यवस्था की है। (Environmental Rules Penalty)

Contents
  • ₹10 हजार से ₹15 लाख तक जुर्माना : Environmental Rules Penalty
  • सरकारी विभाग भी नहीं बचेंगे
  • जुर्माना नहीं भरा तो जेल : Environmental Rules Penalty

छत्तीसगढ़ में आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, अधिसूचनाओं एवं निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर कानून के अनुसार दंड निर्धारित करेंगे।

Environmental Rules Penalty
Environmental Rules Penalty

 

₹10 हजार से ₹15 लाख तक जुर्माना : Environmental Rules Penalty

रायपुर के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि संशोधित धारा 15 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या उसके अधीन जारी नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹10,000 से लेकर ₹15 लाख तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। यदि उल्लंघन लगातार जारी रहता है तो प्रत्येक दिन अतिरिक्त जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

सरकारी विभाग भी नहीं बचेंगे

संशोधित कानून के अनुसार यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित अधिकारी या विभागाध्यक्ष पर एक माह के वेतन के बराबर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इससे सरकारी संस्थानों की जवाबदेही भी तय होगी।

जुर्माना नहीं भरा तो जेल : Environmental Rules Penalty

कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित आर्थिक दंड का भुगतान नहीं किया जाता है, तो दोषी को तीन वर्ष तक की कैद, या दोगुना आर्थिक दंड, अथवा दोनों सजा दी जा सकती है

यह भी पढ़ें :

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम : https://cgbhaskar.com/wetland-mitra-for-conservation-of-biodiversity/

PUC Certificate Rule : अब बिना ओटीपी नहीं बनेगा पीयूसी सर्टिफिकेट, लाखों वाहन मालिकों को अपडेट करना होगा मोबाइल नंबर
Bilaspur deadly attack over old rivalry : पिकअप से कुचलने की कोशिश के बाद दो युवकों पर जानलेवा हमला
International Yoga Day 2026 : जिला पंचायत सीईओ द्वारा तैयारियों का जायजा
Petroleum Transport Safety : रात 11 से सुबह छह बजे तक पेट्रोलियम परिवहन पर रोक, अधिकारियों ने दिए सख्त दिशा-निर्देश
Phoolo Devi Rajya Sabha Candidate: छत्तीसगढ़ में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज, कांग्रेस प्रत्याशी पर बीजेपी का तंज
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Gariaband Ranger Controversy : वन रेंजर पर गाली-गलौज और अभद्रता के गंभीर आरोप”

Gariaband Ranger Controversy

Raipur Stabbing Incident
Raipur Stabbing Incident : दो जगह चाकूबाजी, ई-रिक्शा चालक समेत तीन घायल

Raipur Stabbing Incident

Environmental Rules Penalty
Environmental Rules Penalty : पर्यावरण नियम तोड़े तो अब ₹15 लाख तक जुर्माना और जेल का भी प्रावधान

Environmental Rules Penalty

Takhatpur Arms Act Case
Takhatpur Arms Act Case : मुख्य सड़क पर फरसा लहराकर फैलाई दहशत,आरोपी गिरफ्तार

Takhatpur Arms Act Case

BSP Accident: करंट से श्रमिक की मौत
BSP Accident : भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा, करंट लगने से JEA कर्मचारी की मौत, जांच शुरू

BSP Accident: भिलाई इस्पात संयंत्र के यूआरएम में…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?