रायपुर। होली जैसे रंगों और उल्लास से भरे पर्व को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए राज्य सरकार ने इस बार सख्त रुख अपनाया है। Holi Liquor Ban Chhattisgarh के तहत पूरे प्रदेश में त्योहार के दिन शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। प्रशासन का मानना है कि (dry day chhattisgarh) जैसे फैसले से कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहती है और सामाजिक माहौल संतुलित रहता है।
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि 4 मार्च 2026 को होली के अवसर पर राज्य के सभी जिलों में देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें, बार और लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। Holi Liquor Ban Chhattisgarh का यह फैसला (liquor shop closed on holi) नियमों के अनुसार लागू होगा और किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी।
आबकारी विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे त्योहार के दिन विशेष निगरानी रखें। यदि कोई दुकान आदेश के बावजूद खुली पाई जाती है या अवैध बिक्री होती है, तो Holi Liquor Ban Chhattisgarh के उल्लंघन में संबंधित संचालक पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने (excise department chhattisgarh) को स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
Holi Liquor Ban Chhattisgarh से सामाजिक सौहार्द को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि त्योि होली के दिन शराब पर रोक लगाने से पारिवारिक माहौल बेहतर रहता है और अनावश्यक विवाद की घटनाएं कम होती हैं। Holi Liquor Ban Chhattisgarh को लेकर प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और त्योहार को शांति, रंग और भाईचारे के साथ मनाएं। यह फैसला (safe holi celebration) को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।






