CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Supreme Court Menstrual Leave : मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बनाने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार, कहा- इससे महिलाओं की नौकरी पर असर पड़ सकता है

Supreme Court Menstrual Leave : मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बनाने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार, कहा- इससे महिलाओं की नौकरी पर असर पड़ सकता है

By Newsdesk Admin 14/03/2026
Share

सीजी भास्कर, 14 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बनाने की मांग पर सुनवाई से इन्कार करते (Supreme Court Menstrual Leave) हुए साफ कहा कि ऐसी बाध्यकारी व्यवस्था का असर महिलाओं के रोजगार पर नकारात्मक पड़ सकता है। अदालत का कहना था कि अगर इसे कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया, तो कई नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से बच सकते हैं। पीठ ने माना कि यह मुद्दा महिलाओं के अधिकार और गरिमा से जुड़ा है, लेकिन इसके समाधान में सिर्फ भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक पक्ष को भी देखना जरूरी है। अदालत ने संकेत दिया कि अच्छी मंशा से लाई गई नीति भी अगर संतुलित ढंग से न बने, तो उसका परिणाम महिलाओं के खिलाफ जा सकता है।

Contents
नीति बनाने का सवाल सरकार और संबंधित प्राधिकरण पर छोड़ाअदालत ने रोजगार बाजार की वास्तविकता पर जताई चिंताराज्यों और निजी संस्थानों के मॉडल का भी हुआ जिक्रकोर्ट ने बार-बार याचिका दायर करने पर भी टिप्पणी की

नीति बनाने का सवाल सरकार और संबंधित प्राधिकरण पर छोड़ा

शीर्ष अदालत ने इस मामले में सीधा आदेश देने के बजाय केंद्र सरकार और सक्षम प्राधिकारियों से कहा है कि वे याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करें और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद यह देखें कि मासिक धर्म अवकाश पर कोई उपयुक्त नीति बनाई जा सकती है या नहीं। अदालत ने साफ किया कि यह विषय व्यापक परामर्श, सामाजिक समझ और रोजगार बाजार की हकीकत को ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए। यानी कोर्ट ने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया, लेकिन फैसला अपने हाथ में लेने के बजाय इसे नीति-निर्माण के दायरे में रखा।

अदालत ने रोजगार बाजार की वास्तविकता पर जताई चिंता

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य करने का असर नियोक्ताओं की भर्ती नीति (Supreme Court Menstrual Leave) पर पड़ सकता है। अदालत की चिंता यह थी कि अगर महिलाओं के लिए अलग से सवेतन अवकाश को कानूनी बाध्यता बना दिया गया, तो निजी क्षेत्र के कुछ नियोक्ता उन्हें नियुक्त करने से हिचक सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह का प्रावधान अनजाने में उन लैंगिक धारणाओं को और मजबूत कर सकता है, जिनमें महिलाओं को कार्यस्थल पर कम सक्षम या अतिरिक्त बोझ वाली श्रेणी में देखा जाता है। अदालत ने इस पूरे सवाल को समानता, अवसर और रोजगार के संतुलन से जुड़ा हुआ माना।

राज्यों और निजी संस्थानों के मॉडल का भी हुआ जिक्र

सुनवाई के दौरान यह दलील भी रखी गई कि कुछ राज्यों और निजी संस्थानों में मासिक धर्म अवकाश जैसी व्यवस्था पहले से किसी न किसी रूप में मौजूद है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर कोई संस्था स्वेच्छा से ऐसी सुविधा देती है, तो यह स्वागत योग्य है। लेकिन इसे देशभर में अनिवार्य कानूनी शर्त बना देना अलग बात है। कोर्ट का संकेत साफ था कि स्वैच्छिक मॉडल और बाध्यकारी कानून, दोनों के असर अलग-अलग होते हैं। इसलिए एक व्यापक नीति बनाते समय इस फर्क को समझना जरूरी होगा।

कोर्ट ने बार-बार याचिका दायर करने पर भी टिप्पणी की

पीठ ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता पहले भी अदालत का दरवाजा खटखटा (Supreme Court Menstrual Leave) चुका है और अपनी बात संबंधित प्राधिकारियों के सामने रख चुका है। अदालत के अनुसार अब बार-बार कोर्ट आकर उसी मुद्दे पर सकारात्मक आदेश मांगना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने युवा महिलाओं के हित में जो मुद्दा उठाना था, वह उठा दिया है। अब आगे की जिम्मेदारी सरकार और संबंधित संस्थाओं की है कि वे इस पर संतुलित, व्यवहारिक और संवेदनशील नीति पर विचार करें।

You Might Also Like

DEd Candidates Protest Raipur: 81वें दिन दंडवत प्रणाम करते विधानसभा घेराव को निकले अभ्यर्थी, रास्ते में पुलिस ने रोका

Child Abuse In Lucknow : 5 साल के बच्चे की मौत से सनसनी, सौतेली मां और पिता पर हत्या का आरोप

Bride Refused Marriage : जयमाल में खुला राज, दूल्हे की कटी अंगुली देख दुल्हन ने तोड़ी शादी, बिना दुल्हन लौटी बरात

Bihar Wedding Inciden : नशे में लड़खड़ाया दूल्हा, दुल्हन ने रोक दी वरमाला, मंच पर पहुंचने से पहले बिगड़ी दूल्हे की हालत

PM Modi Kolkata Rally : ब्रिगेड मैदान से बंगाल को साधेंगे पीएम मोदी, मेगा रैली के साथ 18,680 करोड़ की परियोजनाओं पर फोकस

Newsdesk Admin 14/03/2026
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Vishnu Deo Sai Sports Infrastructure : खेल अधोसंरचना से निखर रही छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं, मुख्यमंत्री ने आकांक्षा सत्यवंशी को किया सम्मानित

सीजी भास्कर, 14 मार्च। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने…

Dantewada B-1 Distribution : दंतेवाड़ा में किसानों के लिए खास पहल, निःशुल्क बी-1 वितरण और वाचन अभियान शुरू

सीजी भास्कर, 14 मार्च। किसानों को उनके भूमि…

Navagarh Ancient Heritage : नवागढ़ की प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के लिए सरकार गंभीर, विशेषज्ञ दल करेगा सर्वेक्षण

सीजी भास्कर, 14 मार्च। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और…

Gariaband Anganwadi Recruitment : गरियाबंद में आंगनबाड़ी भर्ती शुरू, कार्यकर्ता और सहायिका के 3 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

सीजी भास्कर, 14 मार्च। गरियाबंद जिले में आंगनबाड़ी…

Vishnu Deo Sai Rajnandgaon : राजनांदगांव को मिला बड़ा विकास पैकेज, 226 करोड़ के कामों से बदलेगी शहर की तस्वीर

सीजी भास्कर, 14 मार्च। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव…

You Might Also Like

छत्तीसगढ़ट्रेंडिंगदेश-दुनिया

DEd Candidates Protest Raipur: 81वें दिन दंडवत प्रणाम करते विधानसभा घेराव को निकले अभ्यर्थी, रास्ते में पुलिस ने रोका

14/03/2026
अपराधदेश-दुनिया

Child Abuse In Lucknow : 5 साल के बच्चे की मौत से सनसनी, सौतेली मां और पिता पर हत्या का आरोप

14/03/2026
देश-दुनिया

Bride Refused Marriage : जयमाल में खुला राज, दूल्हे की कटी अंगुली देख दुल्हन ने तोड़ी शादी, बिना दुल्हन लौटी बरात

14/03/2026
देश-दुनिया

Bihar Wedding Inciden : नशे में लड़खड़ाया दूल्हा, दुल्हन ने रोक दी वरमाला, मंच पर पहुंचने से पहले बिगड़ी दूल्हे की हालत

14/03/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?