Chhattisgarh Constable Recruitment Verdict 2026 : Chhattisgarh High Court ने कॉन्स्टेबल भर्ती से जुड़े लंबे विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया के बाद यदि पद खाली रह जाते हैं, तो उन्हें वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
पहले जॉइनिंग पूरी, फिर खाली पदों पर होगा चयन
अदालत ने निर्देश दिया कि सबसे पहले चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति और जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी कराई जाए। इसके बाद जो पद रिक्त रहेंगे, उन्हें प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को अवसर देकर भरा जाएगा।
एक अभ्यर्थी, कई जिलों में चयन बना विवाद की वजह
भर्ती प्रक्रिया के दौरान यह सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों का एक से अधिक जिलों में चयन हो गया था। ऐसे में उनके एक जगह जॉइन करने के बाद अन्य जिलों में पद खाली रह जाएंगे। इसी स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए।
अभ्यर्थियों ने लगाए थे गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप
मामले में कई अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दायर कर चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर कम अंक वालों का चयन किया गया, साथ ही फिजिकल टेस्ट में भी अनियमितता की शिकायत की गई।
सरकार का पक्ष—नियमों के अनुसार हुई पूरी प्रक्रिया
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार की गई है। सरकार का कहना था कि वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति उम्मीदवारों की जॉइनिंग के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
सभी याचिकाओं का निपटारा, अभ्यर्थियों को मिली राहत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया। इस फैसले के साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और अब उन्हें नियुक्ति का मौका मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।


