Simplex Castings Bhilai Fraud : भिलाई की प्रतिष्ठित कंपनी सिम्पलेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड में वित्तीय अनियमितता और गबन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कंपनी के लिए लेबर सप्लाई करने वाले एक ठेकेदार ने मजदूरों के वेतन, पीएफ (PF), ईएसआईसी (ESIC) और सरकारी जीएसटी के नाम पर मिलने वाली 65 लाख 68 हजार 532 रुपये की भारी-भरकम राशि हड़प ली है। कंपनी की शिकायत पर जामुल थाना पुलिस ने जालसाज ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
अनुबंध की आड़ में किया खेल
जानकारी के मुताबिक, सिम्पलेक्स कास्टिंग्स ने 12 दिसंबर 2023 को मोहम्मद अकरम खान नाम के ठेकेदार के साथ फाउंड्री विभाग में लेबर सप्लाई का एग्रीमेंट किया था। नियम के अनुसार, कंपनी ठेकेदार को एकमुश्त राशि का भुगतान करती थी, जिससे ठेकेदार को:
- मजदूरों का मासिक वेतन देना था।
- भविष्य निधि (PF) और ईएसआईसी (ESIC) जमा करना था।
- सरकारी टैक्स (GST) का भुगतान करना था।
आरोप है कि कंपनी से नियमित भुगतान लेने के बावजूद ठेकेदार ने यह राशि संबंधित विभागों और मजदूरों के खातों में जमा करने के बजाय निजी स्वार्थ के लिए गबन कर ली।
GST नोटिस से खुला राज
इस बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब अक्टूबर माह में जीएसटी विभाग ने कंपनी को नोटिस भेजकर सूचित किया कि उनके वेंडर (ठेकेदार) ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है। इसके बाद जब कंपनी ने इंटरनल ऑडिट और जांच कराई, तो पता चला कि ठेकेदार ने केवल जीएसटी ही नहीं, बल्कि मजदूरों के पीएफ और स्वास्थ्य बीमा के पैसे भी डकार लिए हैं।
मजदूरों में आक्रोश, स्वास्थ्य सुविधाएं ठप
ठेकेदार की इस करतूत का खामियाजा गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है:
- PF रुका: मजदूरों के भविष्य निधि खाते में अंशदान जमा नहीं होने से उनकी बचत प्रभावित हुई है।
- ESIC बंद: स्वास्थ्य बीमा का पैसा जमा न होने के कारण मजदूर और उनके परिजन इलाज की सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। इस स्थिति से कंपनी के भीतर मजदूरों में भारी असंतोष व्याप्त है, जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ रहा है।
जामुल पुलिस ने दर्ज किया मामला
सिम्पलेक्स कास्टिंग्स के डीजीएम मनीष कुमार सिंह की लिखित शिकायत पर जामुल पुलिस ने आरोपी ठेकेदार मोहम्मद अकरम खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
“मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक ट्रांजेक्शन और अनुबंध से जुड़े दस्तावेजों को जब्त किया जा रहा है। मजदूरों के हितों से खिलवाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।”
— पुलिस प्रशासन, जामुल


