CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » पॉक्सो पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों को अपराध बनाने में…

पॉक्सो पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों को अपराध बनाने में…

By Newsdesk Admin 09/05/2025
Share

इलाहाबाद , 09 मई 2025 :

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाये गए पोक्सो एक्ट को लेकर टिप्पणी की है. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, पोक्सो एक्ट अब उनके शोषण का साधन बन गया है. दरअसल कोर्ट ने एक मामले में आरोपित की जमानत मंजूर करते हुए कहा किशोरों के बीच प्रेमपूर्ण सहमति से बना रोमांटिक संबंध अपराधीकरण के लिए यह कानून नहीं है.

कोर्ट ने कहा, यदि पीड़िता के बयान को नजरअंदाज कर दिया जाए और आरोपित को जेल में सजा भोगने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये उसके साथ अन्याय होगा. कोर्ट ने आरोपी राज सोनकर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. मामले की सुनवाई जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में हुई. जहां कोर्ट ने युवक की जमानत मंजूर कर ली.

सहमति से संबंध बनाना अपराध नहीं- हाई कोर्ट

उत्तर प्रदेश के चंदौली के चकिया थाने में आरोपित 18 वर्षीय लड़के के खिलाफ 16 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. जिसके बाद 7 मार्च 2025 को आरोपी की गिरफ्तारी की गई.

कोर्ट ने दलील दी कि मामला सहमति से संबंध बनाने का है और घटना की कोई मेडिकल पुष्टि नहीं हुई है. एफआईआर दर्ज करने में 15 दिन की देरी का कारण नहीं है. याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा. कोर्ट ने तथ्यों, परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और एफआईआर दर्ज करने में 15 दिनों की अत्यधिक देरी का संज्ञान लिया है. कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना जमानत मंजूर कर ली.

You Might Also Like

Rule Change : आधार, LPG से UPI तक… कल से बदल जाएंगे ये 8 बड़े नियम

हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, अब जाएगी विधायकी

21 दिनों में 11 बार ट्रंप ने लिया सीजफायर का क्रेडिट… कांग्रेस बोली- पीएम मोदी चुप क्यों हैं

Trump Tariff on Steel: ट्रंप का नया वॉर… इन चीजों पर लगाया 50% टैरिफ, समझ‍िए भारत पर क्‍या होगा असर

इस राज्य में हुक्का बार पर लगा बैन, खुले में गुटखा थूकने पर खाली हो जाएगी जेब! लगेगा इतना फाइन

Newsdesk Admin 09/05/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article पटना में खून: हॉस्टल में घुसकर छात्र की हत्या, सुबह-सुबह दहशत
Next Article मुंबई एक्वा अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 के दूसरा चरण का आज होगा आगाज, CM देवेंद्र फडणवीस करेंगे सवारी

You Might Also Like

Rule Change
देश-दुनिया

Rule Change : आधार, LPG से UPI तक… कल से बदल जाएंगे ये 8 बड़े नियम

31/05/2025
देश-दुनिया

हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, अब जाएगी विधायकी

31/05/2025
देश-दुनिया

21 दिनों में 11 बार ट्रंप ने लिया सीजफायर का क्रेडिट… कांग्रेस बोली- पीएम मोदी चुप क्यों हैं

31/05/2025
देश-दुनिया

Trump Tariff on Steel: ट्रंप का नया वॉर… इन चीजों पर लगाया 50% टैरिफ, समझ‍िए भारत पर क्‍या होगा असर

31/05/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2024 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?