सीजी भास्कर 23 अप्रैल I रायपुर में उपभोक्ताओं के हित में एक अहम फैसला सामने आया है। जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा वाहनों से वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क को अवैध करार दिया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मॉल प्रबंधन निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करे। (Ambuja mall parking news )
क्या था पूरा मामला
अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला ने आयोग में दायर याचिका में बताया कि 15 जून 2025 को वे अपनी कार से मॉल पहुंचे थे, जहां उनसे 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया गया।उन्होंने मॉल प्रबंधन को बताया कि उन्हें केवल अपनी माता को छोड़कर तुरंत निकलना है, लेकिन इसके बावजूद शुल्क लिया गया।
मॉल प्रबंधन का जवाब : Ambuja mall parking news
मॉल प्रबंधन ने साफ तौर पर कहा कि मॉल में फ्री पिकअप-ड्रॉप की कोई सुविधा नहीं है।
इस जवाब से असंतुष्ट होकर शुक्ला ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए आयोग में परिवाद दायर किया।


