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Home » बॉम्बे हाई कोर्ट में कुणाल कामरा की याचिका: सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी की मांग

बॉम्बे हाई कोर्ट में कुणाल कामरा की याचिका: सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी की मांग

By Newsdesk Admin 29/03/2025
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सीजी भास्कर, 29 मार्च। कुणाल कामरा Kunal Kamra को लेकर मचे विवाद के बीच कॉमेडियन के सपोर्ट में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि चुटकुलों को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मान्यता दी जाए क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है.

Kunal Kamra Controversy:

कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हर्षवर्धन खांडेकर ने एडवीकेट अमित कटारनवरे के जरिए कुणाल कामरा को सपोर्ट करते हुए एक याचिका दायर की है. बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि कुणाल कामरा के चुटकुले तंज और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के दायरे में आते हैं.

‘कुणाल कामरा के चुटकुले किसी तरह की नफरत या…’

हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कुणाल कामरा के चुटकुले किसी तरह की नफरत या दुश्मनी फैलाने के मकसद से नहीं थे. वो सिर्फ तंजिया थे. याचिका में ये भी मांग की गई है कि खार स्थित हैबिटेट स्टूडियो के खिलाफ नगरपालिका ने जो कार्रवाई की है उसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए. बता दें कि नगरपालिका ने खार स्थित स्टूडियो को अपने कब्जे में ले लिया है. ऐसे में इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये फैसला पक्षपातपूर्ण तरीके से लिया गया है और नगरपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया है.

कुणाल कामरा पर 4 एफआईआर दर्ज

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित कविता कहने को लेकर कुणाल कामरा कानूनी पंचड़े में फंस गए हैं. कॉमेडियन पर अब तक कुल 4 एफआईआर और दो NC (नॉन कॉग्निजेबल) ऑफेंस दर्ज हो चुके हैं. ये सभी मामले BNS की धारा 353 (1)(B), 353 (2), 356 (2) के तहत दर्ज किए गए हैं. आगे की जांच के लिए इन मामलों को खार पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है.

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