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Home » Raigarh Minor Rape Case Verdict : रायगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 7 लाख रुपए मुआवजे की अनुशंसा की

Raigarh Minor Rape Case Verdict : रायगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 7 लाख रुपए मुआवजे की अनुशंसा की

By Newsdesk Admin
01/10/2026
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Raigarh Minor Rape Case Verdict
Raigarh Minor Rape Case Verdict : रायगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 7 लाख रुपए मुआवजे की अनुशंसा की

शादी समारोह में जा रही नाबालिग को जंगल ले जाकर किया था अपराध

सीजी भास्कर, 01 अक्टूबर। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास का मतलब दोषी के शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जेल में रहना है। इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। (Raigarh Minor Rape Case Verdict)

Contents
  • शादी समारोह में जा रही नाबालिग को जंगल ले जाकर किया था अपराध
  • सहेली ने परिजनों को दी घटना की जानकारी : Raigarh Minor Rape Case Verdict 
  • पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया
  • दोषी को उम्रकैद, पीड़िता को 7 लाख रुपए मुआवजे की अनुशंसा

मामला 11 दिसंबर 2021 का है। अभियोजन के अनुसार नाबालिग अपनी सहेली के साथ गांव में शादी समारोह में जा रही थी। इसी दौरान आरोपी अकिल साय कोरवा (20), निवासी सरहापानी, सीतापुर, जिला सरगुजा ने उसे रास्ते से जबरन खींच लिया और जंगल की ओर ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।

 

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में हर 5 घंटे में एक नाबालिग से दुष्कर्म, 90% मामलों में जान-पहचान वाले आरोपी

Raigarh Minor Rape Case Verdict
Raigarh Minor Rape Case Verdict : रायगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 7 लाख रुपए मुआवजे की अनुशंसा की

 

सहेली ने परिजनों को दी घटना की जानकारी : Raigarh Minor Rape Case Verdict 

घटना के बाद नाबालिग की सहेली उसके घर पहुंची और उसके पिता को पूरी जानकारी दी। इसके बाद परिजन नाबालिग की तलाश में जंगल पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं मिली। कुछ समय बाद नाबालिग खुद घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया।

घटना के बाद उसकी तबीयत खराब थी। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए। इसके बाद नाबालिग के पिता की शिकायत पर धरमजयगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

 

यह भी पढ़ें : नाबालिग से दुष्कर्म, शादी का झांसा दे खेत-खंडहर में….जान से मारने की दी धमकी

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले  (Raigarh Minor Rape Case Verdict) की जांच पूरी होने के बाद उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया।

विशेष न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया।

यह भी पढ़ें : 

दोषी को उम्रकैद, पीड़िता को 7 लाख रुपए मुआवजे की अनुशंसा

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश शहाबुद्दीन कुरैशी ने आरोपी अकिल साय कोरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

अदालत ने पीड़िता (Raigarh Minor Rape Case Verdict ) को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से 7 लाख रुपए मुआवजा दिलाए जाने की भी अनुशंसा की है।

 

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