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Home » पाक नागरिकों के वीजा पर रोक, पाकिस्तानियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम, एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश, CCS मीटिंग में कई बड़े फैसले

पाक नागरिकों के वीजा पर रोक, पाकिस्तानियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम, एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश, CCS मीटिंग में कई बड़े फैसले

By Newsdesk Admin 23/04/2025
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सीजी भास्कर, 23 अप्रैल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज शाम सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई। सीसीएस को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए हैं तथा कई अन्य घायल हुए हैं।

सीसीएस ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

दुनिया भर की कई सरकारों से समर्थन और एकजुटता की मजबूत अभिव्यक्ति मिली है, जिन्होंने इस आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है। सीसीएस ने ऐसी भावनाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज की, जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता को दर्शाती है।

सीसीएस को दी गई ब्रीफिंग में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को उजागर किया गया।

यह ध्यान दिया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में सफलतापूर्वक चुनाव आयोजित होने और आर्थिक वृद्धि और विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ।

इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए, सीसीएस ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया:

(i) 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता।

(ii) एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 01 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।

(iii) पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (SVES) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाएगा। एसवीईएस वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।

(iv) नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा।

संबंधित उच्चायोगों में इन पदों को रद्द माना गया है। सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा।

(v) 01 मई 2025 तक उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 किया जाएगा। सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। इसने संकल्प लिया कि हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

आपको बता दें कि तहव्वुर राणा के हाल के प्रत्यर्पण की तरह, भारत उन लोगों की तलाश में अथक प्रयास करेगा जिन्होंने आतंकवादी कृत्य किए हैं या उन्हें संभव बनाने की साजिश रची है।

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