सीजी भास्कर, 05 सितंबर। दुर्ग के जेल में बंद भिलाई के कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह को जमानत मिल गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी।
इसी मामले में पूर्व साडा उपाध्यक्ष एवं वैशाली नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बृजमोहन सिंह दुर्ग की जेल में बंद थे।
आपको बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSC) की धारा 483 के तहत दर्ज पहली नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
यह मामला भिलाई के वैशाली नगर थाने में दर्ज एफआईआर क्रमांक 156/2025 से जुड़ा है, जिसमें कांग्रेस बृजमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उनकी पोस्ट अपमानजनक और सार्वजनिक शांति के खिलाफ थी।
मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
बचाव पक्ष ने याचिका में तर्क दिया कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और आरोपी लंबे समय से जेल में है।
कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए और ट्रायल में देरी की संभावना के आधार पर बृजमोहन सिंह को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
