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Home » Bhupesh Baghel: चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

Bhupesh Baghel: चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

By Newsdesk Admin
15/10/2025
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सीजी भास्कर, 15 अक्टूबर | छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के खिलाफ चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

Contents
  • Bhupesh Baghel का पक्ष: याचिका चलने योग्य नहीं
  • विजय बघेल का आरोप: समय सीमा के बाद प्रचार
  • Bhupesh Baghel : दोनों पक्षों की दलीलें और कोर्ट का फैसला
  • चार मुख्य हाइलाइट्स

बीजेपी सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप है कि भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा।

Bhupesh Baghel का पक्ष: याचिका चलने योग्य नहीं

सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में कहा गया कि याचिका चलने योग्य नहीं है। भूपेश ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या आचार संहिता उल्लंघन का साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आरोप केवल अनुमान और सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं।

विजय बघेल का आरोप: समय सीमा के बाद प्रचार

बीजेपी सांसद विजय बघेल ने दावा किया कि भूपेश बघेल ने प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी पाटन में प्रचार किया।
इस कारण उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। भूपेश बघेल के खिलाफ याचिका का मुख्य आधार यही रहा।

Bhupesh Baghel : दोनों पक्षों की दलीलें और कोर्ट का फैसला

सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क पेश किए। कोर्ट ने किसी भी पक्ष को तुरंत निर्णय नहीं दिया।
याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया।

चार मुख्य हाइलाइट्स

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा।

भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

बीजेपी सांसद विजय बघेल ने भूपेश की विधायकी चुनौती दी।

भूपेश बघेल ने कहा कि याचिका चलने योग्य नहीं है।

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