निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द कुमार मिश्रा ने सहायक शिक्षक एल.बी. शन्तानू कुमार मरकाम को (BLO Negligence Suspension) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मरकाम की ड्यूटी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ (BLO) के रूप में लगाई गई थी। वे 65/132 बी.एस.पी. कन्या विद्यालय सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई में पदस्थ थे। लेकिन 07 नवंबर 2025 से वे अपने कार्यस्थल से बिना सूचना अनुपस्थित हैं।
न तो फोन उठाया, न ही घर पर मिले
अधिकारी ने बताया कि श्री मरकाम से दूरभाष पर कई बार संपर्क करने की कोशिश (BLO Negligence Suspension) की गई, किंतु उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। यहां तक कि जब उनके घर पहुंचा गया, तो वहां बाहर से ताला बंद पाया गया। इस दौरान वे न तो शाला पहुंचे, न ही बीएलओ के निर्वाचन कार्य में उपस्थित हुए।
निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में कहा कि श्री मरकाम का यह कृत्य निर्वाचन जैसे (BLO Negligence Suspension) अति महत्वपूर्ण कार्य में गंभीर लापरवाही है। बिना सूचना अनुपस्थित रहना और उच्च कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करना सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
