सीजी भास्कर, 2 मार्च। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बेजुबान कुत्ते की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। जामुल क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक, 1 मार्च 2026 की रात जामुल की एक गली में मुर्तजा अली और राहुल मार्कण्डे नामक युवकों ने एक कुत्ते को कथित रूप से पीट-पीटकर मार डाला। घटना की शिकायत मदन साहू ने थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि दोनों आरोपियों ने कुत्ते के साथ क्रूरता की, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस की तत्परता, आरोपियों की गिरफ्तारी
शिकायत मिलने के बाद जामुल थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी दौरान सूचना मिली कि दोनों आरोपी जामुल क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
कानून क्या कहता है?
पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जानवरों को जानबूझकर चोट पहुंचाना या मारना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है।
स्थानीय नागरिकों ने घटना पर आक्रोश जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पशु क्रूरता जैसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है।






