CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » CG खबर : कृषि शिक्षकों की भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी, दायर याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला

CG खबर : कृषि शिक्षकों की भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी, दायर याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला

By Newsdesk Admin 23/02/2025
Share

सीजी भास्कर, 23 फरवरी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में कृषि शिक्षकों की भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इसमें छूट नहीं दे सकते है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल कुछ आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वे कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ बीएड या डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) उत्तीर्ण हैं। उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा भी पास की है। याचिकाकर्ताओं ने 5 मार्च 2019 की राज्य अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें अनिवार्य बीएड की आवश्यकता को हटा दिया गया था।

आपको बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने छूट के प्रावधानों को असंवैधानिक और अधिकारहीन घोषित कर नियम अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया करने के निर्देश दिए हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षकों के लिए योग्यता के बारे में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अनिवार्य योग्यता को हटाना एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह की छूट शैक्षिक मानकों को कमजोर करती है। अप्रशिक्षित लोगों को पढ़ाने की अनुमति मिलने पर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और एनसीटीई के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य में कृषि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नियमों में ढील देना जरुरी था। कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या कोई राज्य सरकार शिक्षक योग्यता मानक में ढील दे सकती है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत एनसीटीई द्वारा निर्धारित किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की धारा 12-ए और 32 के तहत एनसीटीई विशेष रूप से शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है, और राज्य सरकारें इन आवश्यकताओं को एकतरफा नहीं बदल सकती।

You Might Also Like

गर्भवती हिरण की मौत : बालोद में कुत्तों के डर से गई जान, ढाई महीने में चौथी घटना

शिक्षा और धन के साथ यदि “संस्कार” का मिश्रण हो जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है : पंडित प्रदीप मिश्रा

महिला थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप: पीड़िता को डंडे-बेल्ट से पीटा…

छत्तीसगढ़ दवा घोटाले में नया खुलासा: ED के रडार पर 3 IAS अधिकारी, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई

प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकेंगे निजी प्रकाशकों की किताबें, हाई कोर्ट ने यह आदेश किया खारिज

TAGGED: bhilai, Breaking news, Chhattisgarh, india, Raipur Breaking, Teachers vacancy
Newsdesk Admin 23/02/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने संघ बना कराया पंजीयन, उमेश साहू अध्यक्ष बने
Next Article छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनावों में बड़ा विवाद, सराफा एसोसिएशन ने लगाए भेदभाव के गंभीर आरोप, रायपुर आधारित नियमों को लेकर व्यापारिक समुदाय में भारी आक्रोश

You Might Also Like

छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

गर्भवती हिरण की मौत : बालोद में कुत्तों के डर से गई जान, ढाई महीने में चौथी घटना

03/08/2025
ट्रेंडिंगधर्मफीचर्डभिलाई-दुर्गसामाजिक

शिक्षा और धन के साथ यदि “संस्कार” का मिश्रण हो जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है : पंडित प्रदीप मिश्रा

03/08/2025
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

महिला थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप: पीड़िता को डंडे-बेल्ट से पीटा…

03/08/2025
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ दवा घोटाले में नया खुलासा: ED के रडार पर 3 IAS अधिकारी, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई

03/08/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?