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Home » 20 रुपये ज्यादा वसूले, पड़ गए लाखों के चक्कर में: कोर्ट ने ठोका ₹10 लाख का जुर्माना

20 रुपये ज्यादा वसूले, पड़ गए लाखों के चक्कर में: कोर्ट ने ठोका ₹10 लाख का जुर्माना

By Newsdesk Admin
18/06/2026
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किसी भी सामान को खरीदते समय पैकेट पर लिखी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दुकानदार को सिगरेट के पैकेट पर सिर्फ 20 रुपये अधिक वसूलना भारी पड़ गया. जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए न केवल दुकानदार बल्कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया. यह फैसला ग्राहकों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा संदेश माना जा रहा है.

Contents
  • सुनवाई में नहीं पहुंचा दुकानदार
  • उपभोक्ता आयोग ने क्या कहा?
  • शिकायतकर्ता को मिलेगा मुआवजा

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सामने आए इस मामले ने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिकायतकर्ता देवेश गौतम ने 29 जनवरी को जिला उपभोक्ता आयोग के सामने स्थित एक दुकान से सिगरेट का पैकेट खरीदा था. पैकेट का MRP 340 रुपये था, लेकिन दुकानदार हीरा लाल वार्ष्णेय ने इसके बदले 360 रुपये की मांग की. ग्राहक ने इसका विरोध किया और MRP से अधिक कीमत वसूलने पर आपत्ति जताई. हालांकि दुकानदार नहीं माना और ग्राहक को मजबूरन 360 रुपये का भुगतान करना पड़ा. बाद में ग्राहक ने ऑनलाइन भुगतान का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा और इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में कर दी.

सुनवाई में नहीं पहुंचा दुकानदार

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी दुकानदार आयोग के सामने पेश नहीं हुआ. इसके बाद आयोग ने उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई शुरू कर दी. वहीं सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC को भी मामले में पक्षकार बनाया गया. सुनवाई के दौरान ITC ने कहा कि संबंधित दुकानदार उसका अधिकृत विक्रेता नहीं है और कंपनी का उसकी बिक्री गतिविधियों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है. कंपनी ने यह भी दावा किया कि वह किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनुचित व्यापारिक गतिविधि में शामिल नहीं है.

उपभोक्ता आयोग ने क्या कहा?

आयोग ने कंपनी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया. आयोग का मानना था कि दुकानदार कंपनी के उत्पाद बेच रहा था, इसलिए वह उत्पाद की बिक्री श्रृंखला का हिस्सा है. आयोग ने कहा कि निर्माता कंपनी अपने उत्पाद की बिक्री में होने वाली अनियमितताओं से पूरी तरह जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 39(1)(के) के तहत आयोग ने दुकानदार और कंपनी दोनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यह राशि उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराई जाएगी.

शिकायतकर्ता को मिलेगा मुआवजा

आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता से वसूले गए अतिरिक्त 20 रुपये 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए जाएं. इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे. आयोग ने दोनों पक्षों को 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. यदि तय समय में आदेश का पालन नहीं किया गया तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. यह फैसला ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और MRP से अधिक कीमत वसूले जाने पर आवाज उठाने का संदेश देता है.

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