CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Cheque Bounce Case Raipur : डेढ़ करोड़ का भुगतान नहीं करने पर ठेकेदार दोषी, तीन माह की सजा

Cheque Bounce Case Raipur : डेढ़ करोड़ का भुगतान नहीं करने पर ठेकेदार दोषी, तीन माह की सजा

By Newsdesk Admin 07/11/2025
Share
Cheque Bounce Case Raipur
Cheque Bounce Case Raipur

सीजी भास्कर, 7 नवंबर। कोटक महिंद्रा बैंक को डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में न्यायालय ने ठेकेदार को दोषी करार देते हुए तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने बैंक को 1.51 करोड़ रुपये प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है। यह मामला (Cheque Bounce Case Raipur) से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे अपराध बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं।

Contents
कोर्ट ने कहा, अपराध सिद्ध, सजा जरूरीतीन माह की जेल, प्रतिकर नहीं देने पर बढ़ेगी सजा

कंपनी एडवोकेट संतोष तिवारी ने बताया कि मामला अभिनव कंस्ट्रक्शन फर्म और उसके अधिकृत प्रतिनिधि सुमन कुमार से संबंधित है। मामले के अनुसार, ठेकेदार फर्म ने 30 दिसंबर 2022 को बैंक के ऋण की अदायगी के लिए 1.35 करोड़ रुपये का चेक जारी किया था, लेकिन बैंक ने जब चेक जमा किया, तो वह ‘अकाउंट ब्लॉक्ड’ टिप्पणी के साथ अनादरित होकर लौटा। इसके बाद बैंक की ओर से 6 जनवरी 2023 को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन ठेकेदार ने भुगतान नहीं किया। फलस्वरूप कोटक महिंद्रा बैंक ने न्यायालय में परिवाद दायर किया।

कोर्ट ने कहा, अपराध सिद्ध, सजा जरूरी

प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त सुमन कुमार (अभिनव कंस्ट्रक्शन फर्म के प्रतिनिधि) को दोषी पाया। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त द्वारा ऋण अदायगी का वादा कर चेक जारी किया गया, परंतु भुगतान न करना परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध है। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह की लापरवाही बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करती है।

तीन माह की जेल, प्रतिकर नहीं देने पर बढ़ेगी सजा

कोर्ट ने अभियुक्त को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि वह बैंक को 1.51 करोड़ रुपये प्रतिकर राशि दे। यदि यह राशि निर्धारित समय में जमा नहीं की जाती, तो अभियुक्त को अतिरिक्त 30 दिन का कारावास भुगतना होगा। यह मामला 2023 से लंबित था, जिसे अब जाकर अदालत ने निपटाया। अदालत ने अभियुक्त की आर्थिक स्थिति और ट्रायल के दौरान उसके सहयोग को ध्यान में रखते हुए यह सजा निर्धारित की। न्यायालय ने कहा कि “भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि बैंकिंग व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कायम रहे।”

You Might Also Like

Jashpur Murder Case : घरेलू विवाद में कलयुगी बेटे ने ली मां की जान, लात-घूंसों से पिटाई के बाद रास्ते में तोड़ा दम

ग्राम कोड़ेवा में आयोजित मातर महोत्सव में हुआ कुमारी निधि साहू का सम्मान

Gold Price Today on Diwali : दिवाली की सुबह सोना हुआ सस्ता, चांदी भी टूटी; ये है लेटेस्ट रेट

Chhattisgarh High Court Action : सड़क पर ‘हैप्पी बर्थडे’ मनाने पर हाईकोर्ट नाराज़ — कहा, “अब सीधे जिम्मेदारों पर चलेगा मुकदमा”

Cabinet Meeting Today : विष्णु कैबिनेट की बैठक शुरु, गाय को ‘राजमाता’ समेत इन मुद्दों पर लगेगी मुहर….!

Newsdesk Admin 07/11/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Delhi Metro Global Expansion
Delhi Metro Global Expansion : पूरी दुनिया में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बनेगी मेट्रो इंटरनेशनल कंपनी, भारत का शहरी परिवहन होगा ग्लोबल

सीजी भास्कर, 7 नवंबर। तीन दिवसीय अर्बन मोबिलिटी…

Railway AI Safety System
Railway AI Safety System : ट्रेन के निचले हिस्से की खराबी पकड़ेंगे हाई स्पीड कैमरे, एआई तकनीक से मिनटों में होगी जांच पूरी

सीजी भास्कर, 7 नवंबर। यात्रियों की सुरक्षा के…

Jashpur Adventure Tourism 2025
Jashpur Adventure Tourism 2025 : देशदेखा में 120 पर्यटक ले रहे रॉक क्लाइंबिंग का रोमांच, विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित साहसिक अनुभव

सीजी भास्कर, 07 नवम्बर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र…

Illegal Paddy Seizure Mahasamund
Illegal Paddy Seizure Mahasamund : ग्राम भुरकोनी में 1265 बोरी अवैध धान जप्त, कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई

सीजी भास्कर, 7 नवंबर। महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार…

Air India Crash Supreme Court
Air India Crash Supreme Court : अहमदाबाद विमान हादसे के लिए किसी ने भी पायलट को दोष नहीं दिया : सुप्रीम कोर्ट

पायलट के पिता से कहा- आपको खुद पर…

You Might Also Like

Jashpur Murder Case
अन्य

Jashpur Murder Case : घरेलू विवाद में कलयुगी बेटे ने ली मां की जान, लात-घूंसों से पिटाई के बाद रास्ते में तोड़ा दम

05/11/2025
अन्य

ग्राम कोड़ेवा में आयोजित मातर महोत्सव में हुआ कुमारी निधि साहू का सम्मान

27/10/2025
Gold Demand India
अन्य

Gold Price Today on Diwali : दिवाली की सुबह सोना हुआ सस्ता, चांदी भी टूटी; ये है लेटेस्ट रेट

20/10/2025
अन्यछत्तीसगढ़

Chhattisgarh High Court Action : सड़क पर ‘हैप्पी बर्थडे’ मनाने पर हाईकोर्ट नाराज़ — कहा, “अब सीधे जिम्मेदारों पर चलेगा मुकदमा”

13/10/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?