देश में एक बार फिर Coldrif Syrup Ban को लेकर हड़कंप मच गया है।
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर बच्चों के लिए खतरनाक माने जाने वाले Coldrif Syrup की बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
इस सिरप को “मानक गुणवत्ता से कम” (Not of Standard Quality) घोषित किया गया है।
जांच में पाया गया है कि इसमें Diethylene Glycol (डाइथिलीन ग्लाइकॉल) नामक रासायनिक तत्व की मात्रा 46.28% तक पाई गई, जो शरीर के लिए घातक मानी जाती है।
Coldrif Syrup में मिला खतरनाक केमिकल
दिल्ली के औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यह दवा बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है और इसके सेवन से Kidney Failure जैसी गंभीर समस्या हो सकती है।
जिन सिरप (Coldrif Syrup) पर रोक लगी है, वे मई 2025 में निर्मित और अप्रैल 2027 तक की वैधता वाले हैं।
यह दवा तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित Sresan Pharmaceutical Manufacturer नामक कंपनी द्वारा बनाई गई थी।
सरकार ने दवा विक्रेताओं को दिए सख्त निर्देश
दिल्ली सरकार ने सभी Chemists, Distributors, और Wholesale Dealers को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे तुरंत इस दवा की बिक्री और खरीद पर रोक लगाएं।
साथ ही, जिन दुकानों पर यह सिरप मौजूद है, उनसे कहा गया है कि वे इसका स्टॉक तुरंत हटा दें और संबंधित विभाग को रिपोर्ट सौंपें।
आम जनता से भी अपील की गई है कि वे इस दवा का उपयोग न करें, चाहे डॉक्टर ने पहले इसे लिखा हो या नहीं।
Coldrif Syrup Ban के बाद फैली चिंता
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में Coldrif Syrup के कारण 20 से अधिक बच्चों की मौत के बाद से ही पूरे देश में इस दवा को लेकर चिंता बढ़ गई थी।
छिंदवाड़ा में जिन बच्चों की मौत हुई, उनमें से ज्यादातर को Kidney Damage की शिकायत थी।
डॉक्टरों का कहना है कि सिरप में मिला Toxic Compound (Diethylene Glycol) शरीर में जाकर गुर्दों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
कंपनी का मालिक पुलिस हिरासत में
इसी मामले में Sresan Pharma कंपनी के मालिक Ranganathan Govindan को पुलिस ने 10 दिन की रिमांड पर लिया है।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, उसने बिना परीक्षण के सिरप की खेप अलग-अलग राज्यों में भेजी थी।
SIT (Special Investigation Team) अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या कंपनी ने जानबूझकर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की थी।
Coldrif Syrup Ban के दायरे में अब अन्य राज्य भी
दिल्ली से पहले West Bengal और Manipur भी इस दवा की बिक्री पर रोक लगा चुके हैं।
बंगाल में BCDA (Bengal Chemists & Druggists Association) ने खुदरा और थोक विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे इस सिरप का स्टॉक तुरंत हटा दें।
मणिपुर सरकार ने भी दो ब्रांड्स पर बैन लगाया है, जिनमें “अत्यधिक विषाक्त रसायन” पाए गए।
आगे की जांच और जनता से अपील
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जो भी व्यक्ति या परिवार इस सिरप का उपयोग कर रहा है, वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे।
राज्य औषधि नियंत्रक (Drug Controller) ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी प्रकार के संदिग्ध कफ सिरप को बच्चों को न दें।
स्वास्थ्य विभाग इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय कर आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटा है।