सीजी भास्कर, 17 मई। छत्तीसगढ़ में पुराने बिजली बिल को लेकर परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर सामने (Electricity Bill) आई है। कई ऐसे परिवार जो लंबे समय से बढ़ते बकाया बिल की वजह से आर्थिक दबाव में थे, अब राहत महसूस कर रहे हैं। बिजली विभाग के दफ्तरों और शिविरों में योजना की जानकारी लेने लोगों की भीड़ भी दिखाई देने लगी है।
ग्रामीण और शहरी इलाकों में खासकर कमजोर आय वाले परिवार इस योजना को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ते बकाया और अधिभार की वजह से बिल जमा करना मुश्किल हो गया था, लेकिन नई योजना से काफी राहत मिलने की उम्मीद बनी है।
30 जून तक मिलेगा योजना का लाभ : Electricity Bill
मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026 के तहत 31 मार्च 2023 तक के लंबित बिजली बिलों को शामिल किया गया है। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को बकाया राशि में विशेष छूट दी जा रही है।
निष्क्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत और अधिभार में पूरी छूट मिल रही है। वहीं घरेलू और कृषि श्रेणी के निष्क्रिय उपभोक्ताओं को मूल बकाया में 50 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत राहत दी जा रही है।
ऐसे करना होगा पंजीकरण
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र सक्रिय उपभोक्ताओं को मोर बिजली एप या संबंधित बिजली कार्यालय में जाकर पंजीकरण कराना होगा। आवेदन के समय कुल बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना जरूरी रखा गया है। हालांकि निष्क्रिय उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख 30 जून 2026 तय की है।
ई रिक्शा चालक को मिली राहत
राजधानी रायपुर के ई रिक्शा चालक शेखर सोनी को भी इस योजना का फायदा (Electricity Bill) मिला है। आर्थिक परेशानी के कारण वे लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे थे, जिससे बकाया लगातार बढ़ता जा रहा था। योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने जरूरी प्रक्रिया पूरी की और राहत राशि का लाभ मिला।
हजारों रुपए का कम हुआ बोझ
मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत शेखर सोनी को 3 हजार 565 रुपए की राहत (Electricity Bill) मिली। उन्होंने कहा कि इससे उनके ऊपर का आर्थिक दबाव काफी कम हुआ है और यह योजना जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है।



