सीजी भास्कर, 30 सितंबर। आबकारी विभाग ने प्रदेश में (Excise Department) देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के संचालन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए दो मोबाइल एप्लीकेशन — ’मनपसंद’ एवं ’सेवा सुविधा’ जारी किए हैं। इन एप्प्स का उद्देश्य उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को आधुनिक, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
वर्तमान में जिले की पाँच मदिरा दुकानें — बैकुण्ठपुर, चरचा कॉलरी, पटना, पण्डोपारा और सोनहत संचालित हैं। इनमें से बैकुण्ठपुर और सोनहत दुकानों को अहाता सुविधा लाइसेंस प्रदान किया गया है। अहाता में उपभोक्ताओं को स्नैक्स और अल्पाहार, एयरकूल्ड (एग्जॉस्ट फैन सहित) और एसी सुविधा, स्वच्छ वातावरण तथा (Excise Department) मधुर संगीत का आनंद मिलेगा। वहीं गाना-बजाना, नृत्य, शोरगुल, उच्छृंखल व्यवहार और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
पटना, पण्डोपारा और चरचा दुकानों के लिए अहाता लाइसेंस ऑनलाइन ’’पहले आओ-पहले पाओ’’ नीति पर आबकारी विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। (Excise Department) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने पर प्रथम अपराध पर 1,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना और पुनः अपराध पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का दंड न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य शासन ने प्लेसमेंट कर्मचारियों की जानकारी के लिए ’सेवा सुविधा एप्प’ विकसित किया है। इसमें पारिश्रमिक, ड्यूटी व संचार सूचना, शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं मदिरा दुकानों में उपलब्ध ब्रांड, स्टॉक और दर सूची की जानकारी ’मनपसंद एप्प’ से मिल सकेगी। (Excise Department) इस एप्प के माध्यम से देशी व विदेशी मदिरा की बोतल, अद्धी और पाव की कीमत तथा स्टॉक की पूरी जानकारी देखी जा सकती है। इसके अलावा दुकान संबंधी शिकायत अथवा अवैध शराब की सूचना टोल-फ्री नंबर 14405 और मोबाइल नंबर +91-9424102102 पर दर्ज कराई जा सकती है। (Excise Department)