सीजी भास्कर, 31 मई। रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस ने पहली बार जिला बदर की कार्रवाई की है। गुढ़ियारी इलाके के आदतन बदमाश अविनाश कोसले उर्फ मनिया को रायपुर समेत छह जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। (First district banishment action in Raipur)
30 अगस्त तक जिलों में प्रवेश पर रोक : First district banishment action in Raipur
पुलिस अधिकारियों के अनुसार अविनाश कोसले बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के 30 अगस्त तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर की अनुशंसा पर की गई है।
आरोपी पर दर्ज हैं कई गंभीर मामले
जानकारी के मुताबिक विकास नगर निवासी अविनाश कोसले के खिलाफ 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या के प्रयास, चाकूबाजी और अन्य गंभीर अपराधों में वह पहले जेल भी जा चुका है। लगातार कार्रवाई के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं होने पर पुलिस ने जिला बदर की प्रक्रिया शुरू की।
आदतन अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा : First district banishment action in Raipur
पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने सुनवाई के बाद जिला बदर का आदेश जारी किया। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि शहर के अन्य आदतन अपराधियों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और कई मामलों में प्रक्रिया जारी है।




