CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Fuel Purchase Rules 2026 : बल्क ग्राहकों पर 90 दिन की रोक, पेट्रोल-डीजल खरीद के नियम बदले

Fuel Purchase Rules 2026 : बल्क ग्राहकों पर 90 दिन की रोक, पेट्रोल-डीजल खरीद के नियम बदले

By Newsdesk Admin
12/06/2026
Share
Fuel Purchase Rules 2026
Fuel Purchase Rules 2026

सीजी भास्कर, 12 जून : देश में ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। Fuel Purchase Rules 2026 के तहत अब इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल श्रेणी के बल्क उपभोक्ता (Bulk Users) अगले 90 दिनों तक रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद सकेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना और सप्लाई सिस्टम पर बढ़ते दबाव को कम करना है।

Contents
  • Fuel Purchase Rules 2026: रिटेल पंपों से खरीद पर लगी रोक
  • थोक और रिटेल कीमतों में अंतर बना वजह
  • अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का भी असर
  • Fuel Purchase Rules 2026: एक दिन में केवल 200 लीटर डीजल मिलेगा
  • आम उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी
  • जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती
  • किन्हें माना जाता है बल्क यूजर?
  • विशेष परिस्थितियों में मिलेगी राहत

Fuel Purchase Rules 2026: रिटेल पंपों से खरीद पर लगी रोक

नए आदेश के अनुसार अब बड़े औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को अपनी ईंधन जरूरतें केवल अधिकृत थोक बिक्री केंद्रों (Bulk Sale Points) या अपने उपभोक्ता पंपों के माध्यम से पूरी करनी होंगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हाल के दिनों में कई बड़े उपभोक्ता रिटेल पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीद रहे थे, जिससे आम ग्राहकों के लिए उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका बढ़ रही थी।

थोक और रिटेल कीमतों में अंतर बना वजह

सरकार के मुताबिक रिटेल और थोक ईंधन कीमतों के बीच बढ़े अंतर ने इस स्थिति को जन्म दिया है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में जहां रिटेल डीजल की कीमत लगभग 95.20 रुपये प्रति लीटर है, वहीं थोक बाजार में इसकी कीमत 134.50 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। इसी मूल्य अंतर का लाभ उठाने के लिए कई संस्थागत उपभोक्ता रिटेल आउटलेट्स से खरीदारी कर रहे थे।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का भी असर

इसके अलावा पश्चिम एशिया समेत कई क्षेत्रों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाया है। मंत्रालय का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ईंधन आपूर्ति और शिपिंग व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए देशभर में ईंधन वितरण को व्यवस्थित रखना आवश्यक है।

Fuel Purchase Rules 2026: एक दिन में केवल 200 लीटर डीजल मिलेगा

नए नियमों के तहत रिटेल आउटलेट्स से डीजल की बिक्री केवल वाहनों के फ्यूल टैंक या PESO द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में ही की जाएगी। इसके साथ ही किसी भी ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने ईंधन की पुनर्बिक्री (Resale) पर भी प्रतिबंध लगाया है।

आम उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय आम वाहन चालकों या व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं करेगा। इसके विपरीत, इस कदम से रिटेल पेट्रोल पंपों पर ईंधन की उपलब्धता बेहतर बनी रहेगी और संभावित किल्लत की स्थिति से बचा जा सकेगा। सरकार ने लोगों से अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती

मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और अन्य अधिकृत विक्रेताओं को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और अनधिकृत ईंधन बिक्री पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

किन्हें माना जाता है बल्क यूजर?

बल्क उपभोक्ताओं में मुख्य रूप से परिवहन कंपनियां, बड़े उद्योग, टेलीकॉम टावर ऑपरेटर्स, निर्माण कंपनियां, खनन क्षेत्र की इकाइयां और बड़े जनरेटर संचालित करने वाले संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान आमतौर पर थोक चैनलों से ईंधन खरीदते हैं और उनके लिए बाजार आधारित कीमतें लागू होती हैं।

विशेष परिस्थितियों में मिलेगी राहत

सरकार ने आदेश में यह प्रावधान भी रखा है कि विशेष परिस्थितियों में किसी क्षेत्र, संस्था या विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को अलग से छूट प्रदान की जा सकती है। फिलहाल यह व्यवस्था 90 दिनों के लिए लागू की गई है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

Shiv Sena : उद्धव की सेना में बढ़ती नाराजगी के पीछे क्या है वजह, बयानबाजी से और गरमाया सियासी माहौल
PM Research Innovation Fund : शोध में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने किया एक लाख करोड़ के कोष का शुभारंभ
NPS Rule Change 2025 : अब रिटायरमेंट पर 80% राशि एकमुश्त निकाल सकेंगे, एन्‍युटी अनिवार्यता घटी
पटना: मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने ऐसे पीटा कि अस्पताल में होना पड़ा भर्ती… फोटो आई सामने, बोले – प्रार्थना करें
पेड़ की डाली गिरी, बिजली का तार टूटकर बाइक से हो गया टच… सवार तीन लोगों की मौत
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Guest Lecturer Recruitment
Guest Lecturer Recruitment : कॉलेजों में पढ़ाई शुरू, पर अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती अधर में; वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार

Guest Lecturer Recruitment :अतिथि व्याख्याताओं ने मांग की…

Tribal Welfare Employees Protest
Tribal Welfare Employees Protest : लंबित वेतन नहीं मिलने पर चक्काजाम का ऐलान

Tribal Welfare Employees Protest :रोटेशन फार्मूले पर वेतन…

Raigarh Rape Case
Raigarh Rape Case : शादी का झांसा देकर किया शोषण, आरोपी गिरफ्तार

Raigarh Rape Case : ऐसे मामलों में दोषियों…

108 Ambulance Employees Protest 
108 Ambulance Employees Protest : बकाया वेतन और ग्रेच्युटी की मांग, कलेक्टर से लगाई गुहार

108 Ambulance Employees Protest : कर्मचारियों ने चेतावनी…

Dhamtari Road Accident
Dhamtari Road Accident : अनियंत्रित बाइक की टक्कर से चालक की जान गई

Dhamtari Road Accident : राहगीरों की सूचना के…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?