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Home » Green Building : ग्रीन बिल्डिंग को 10 प्रतिशत तक मिलेगा मुफ्त एफएआर, ग्रीन रेटिंग सिस्टम किया अनिवार्य

Green Building : ग्रीन बिल्डिंग को 10 प्रतिशत तक मिलेगा मुफ्त एफएआर, ग्रीन रेटिंग सिस्टम किया अनिवार्य

By Newsdesk Admin
11/12/2025
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Green Building
Green Building

सीजी भास्कर, 11 दिसंबर। पानी-बिजली की बचत और पर्यावरण संरक्षण के मानकों पर खरे उतरने वाले भवनों (Green Building) के निर्माण पर 10 प्रतिशत तक निश्शुल्क एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) मिलेगा। यह कदम बिल्डरों को तय सीमा से ज्यादा निर्माण स्थल उपलब्ध कराएगा, जिससे वे इमारतों के निर्माण के लिए प्रेरित होंगे।

Contents
  • ऐसे बनेंगे ग्रीन नियमों वाले भवन (Green Building)
  • यह नियम किया गया लागू
  • यह रहेगा अतिरिक्त एफएआर का आधार

इसके दायरे में 2,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाली सभी आवासीय और व्यावसायिक इमारतें आएंगी, जिनके लिए ईको निवास संहिता और ग्रीन रेटिंग सिस्टम (Green Building) के रूप में अनिवार्य कर दिया है। भवनों से बिजली-पानी की लागत कम होगी, घर के अंदर साफ हवा मिलेगी और प्राकृतिक रोशनी और तापमान बेहतर रहेगा।

यह बदलाव आने वाले समय में शहरों को अधिक स्वस्थ और पर्यावरण-अनुकूल बनाएगा। बिल्डर को नक्शा पास करवाते समय यह लिखित में देना होगा कि इमारत बिजली-पानी बचाने वाली और पर्यावरण-संरक्षण तकनीक से बनाई जाएगी (Green Building)।

निर्माण के दौरान विभागीय टीमें किसी भी समय निरीक्षण कर सकेंगी। भवन पूरा होने पर अधिकृत विशेषज्ञ से नियमों के अनुपालन का प्रमाणपत्र लेना होगा (Green Building)। प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होगी।

ऐसे बनेंगे ग्रीन नियमों वाले भवन (Green Building)

नक्शा पास कराने से पहले बिल्डर लिखित रूप से ग्रीन नियमों का पालन करने का वादा करेगा।

डिजाइन ऐसी बनेगी कि प्राकृतिक रोशनी और हवा से बिजली की जरूरत कम पड़े।

इमारत में पानी बचाने वाली तकनीक और रेनवाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य होगी।

निर्माण में पर्यावरण-अनुकूल और रीसाइकल्ड सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

कचरे को अलग करने और उसके सुरक्षित निपटान की व्यवस्था भवन में ही रहेगी।

यह नियम किया गया लागू

संशोधित छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के तहत अब 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले सभी नए आवासीय भवनों को ईएनएस और कार्यालयीन भवनों को सीजीईसीबीसी का पालन करना होगा। बिल्डर को नक्शा पास कराते समय शपथ पत्र देना और निर्माण पूरा होने पर अधिकृत तकनीकी विशेषज्ञ का अनुपालन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है, तभी पूर्णता प्रमाणपत्र मिलेगा। ग्रीन रेटिंग पर सरकार ने प्रोत्साहन भी दिया है। प्लैटिनम-5 स्टार पर 10 प्रतिशत, गोल्ड-4 स्टार पर 7 प्रतिशत और सिल्वर-3 स्टार पर पांच प्रतिशत निश्शुल्क अतिरिक्त एफएआर मिलेगा।

यह रहेगा अतिरिक्त एफएआर का आधार

प्लैटिनम-5 स्टार पर 10 प्रतिशत

गोल्ड-4 स्टार पर 7 प्रतिशत

सिल्वर-3 स्टार पर 5 प्रतिशत

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