CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » High Court Maintenance Order : पत्नी को छोड़ दूसरी महिला के साथ रहने वाले पति को हाईकोर्ट का झटका, गुजारा भत्ता देने का आदेश बरकरार

High Court Maintenance Order : पत्नी को छोड़ दूसरी महिला के साथ रहने वाले पति को हाईकोर्ट का झटका, गुजारा भत्ता देने का आदेश बरकरार

By Newsdesk Admin
21/02/2026
Share

सीजी भास्कर, 21 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण-पोषण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट (High Court Maintenance Order) किया है कि पति केवल आरोप लगाकर पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी या किसी अन्य संबंध का आरोप लगाना पर्याप्त आधार नहीं है, जब तक कि इसे प्रमाणित न किया जाए। इसी के साथ अदालत ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था।

मामला जशपुर जिले का है, जहां वर्ष 2009 में एक युवक और युवती का विवाह हुआ था। इस दंपति की तीन बेटियां हैं। समय के साथ पारिवारिक संबंधों में तनाव बढ़ता गया और पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और बाद में दूसरी महिला के साथ रहने लगा। इसके बाद पत्नी को घर से बाहर कर दिया गया, जिससे वह आर्थिक और सामाजिक रूप से असुरक्षित स्थिति में पहुंच गई।

अपने अधिकारों की रक्षा के लिए महिला ने परिवार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और भरण-पोषण (High Court Maintenance Order) की मांग की। मामले की सुनवाई के बाद परिवार न्यायालय ने पति को पत्नी के लिए नियमित गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की और दावा किया कि पत्नी ने स्वयं घर छोड़ा है तथा उसने किसी अन्य व्यक्ति से चूड़ी प्रथा के तहत विवाह कर लिया है, इसलिए वह भरण-पोषण की पात्र नहीं है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने पति की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केवल आरोपों के आधार पर पत्नी को भरण-पोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया (High Court Maintenance Order) जा सकता। कोर्ट ने माना कि परिवार न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और परिस्थितियों का समुचित परीक्षण करने के बाद ही निर्णय दिया था, इसलिए उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी और परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए गुजारा भत्ता आदेश को प्रभावी बनाए रखा। यह निर्णय उन मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पत्नी को घर से अलग रहने के बाद आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है।

Nephrology Rank : रायपुर की बेटी ने कर दिखाया बड़ा कमाल, देशभर में सबसे आगे निकलकर बढ़ाया प्रदेश का मान
Bear Rescue Kanker : गढ़िया पहाड़ पर फंसे शावक को भालुओं ने बचाया, बीस घंटे तक पत्थरों में दबा रहा मासूम
Mission Jan Mitra : बारूका ग्राम पंचायत में जनजागरूकता अभियान, नशामुक्ति और साइबर सुरक्षा पर दिया संदेश
छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों को सपोर्ट करने वाले 3 पुलिस कर्मचारी और एक रिश्वतखोर एकाउंटेंट के ठिकानों पर CBI रेड, कई दस्तावेज जब्त, हो सकता है बड़ा खुलासा, बिलासपुर कोरबा सहित 6 जिलों में अलग-अलग टीमों ने दी दस्तक
Online Cricket Betting Racket Raipur: रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह का भंडाफोड़
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Nepal Flash Flood
Nepal Flash Flood : नेपाल में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही, ऐसे आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड; जानें क्या है ग्लेशियर कॉलैप्स

Nepal Flash Flood : नेपाल पर्यटन बोर्ड ने…

Nepal Flood Chhattisgarh : नेपाल की तबाही में छत्तीसगढ़ के 11 नागरिकों पर नजर, नौ मिले; दो अब भी लापता
Nepal Flood Chhattisgarh : नेपाल की तबाही में छत्तीसगढ़ के 11 नागरिकों पर नजर, नौ मिले; दो अब भी लापता

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से बने गंभीर…

Raipur Odisha Road : गड्ढों में उतरे कांग्रेसी, सड़क पर बैठकर सरकार को घेरा; उग्र आंदोलन की चेतावनी
Raipur Odisha Road : गड्ढों में उतरे कांग्रेसी, सड़क पर बैठकर सरकार को घेरा; उग्र आंदोलन की चेतावनी

बारिश के बाद रायपुर-ओडिशा मार्ग (Raipur Odisha Road)…

Dengue in Children
Dengue in Children : बच्चों का डेंगू बुखार उतरते ही न हों बेफिक्र, अगले 24 से 48 घंटे हो सकते हैं क्रिटिकल

डेंगू में बच्चों का बुखार उतरने पर माता-पिता…

IOCL Executive Recruitment 2026
IOCL Executive Recruitment 2026 : इंडियन ऑयल में 470 पदों पर भर्ती, 3 सितंबर तक करें आवेदन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL Executive Recruitment 2026)…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?