CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » IAS Contempt Case : हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर दो IAS अधिकारी तलब, न्यायालय ने जताई सख्त नाराजगी

IAS Contempt Case : हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर दो IAS अधिकारी तलब, न्यायालय ने जताई सख्त नाराजगी

By Newsdesk Admin 01/11/2025
Share
Chhattisgarh High Court Order
Chhattisgarh High Court Order

सीजी भास्कर, 01 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश की अवहेलना के मामले में राज्य के दो आईएएस अधिकारियों (IAS Contempt Case) को तलब किया है। न्यायालय ने इन अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि अदालत के आदेश का जानबूझकर पालन न करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। मामला जांजगीर-चांपा जिले के एक पटवारी महादेव देवांगन के स्थानांतरण आदेश से जुड़ा है, जिसकी वैधता को अदालत में चुनौती दी गई थी।

Contents
आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी”यह है पूरा मामला

याचिकाकर्ता महेश देवांगन ने अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस वाजपेयी के माध्यम से यह याचिका दाखिल की थी। इस पर न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की एकलपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जो न्यायालयीन आदेश की सीधी अवहेलना है।

इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर (IAS Contempt Case) न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह मामला अवमानना (Contempt of Court) की श्रेणी में आता है और इसमें विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने आदेश दिया कि संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर साधारण व पंजीकृत डाक दोनों माध्यम से नोटिस जारी किया जाए।

आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी”

न्यायमूर्ति एन.के. व्यास ने कहा कि 8 अगस्त 2025 को पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का मामला बेहद गंभीर है। न्यायालय ने संकेत दिया कि अवमानना कार्रवाई शुरू करने (IAS Contempt Case) पर विचार किया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित होंगे। अदालत ने साफ किया कि न्यायालयीन आदेशों का पालन प्रशासनिक जिम्मेदारी के अंतर्गत अनिवार्य है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी भी विभाग द्वारा ऐसे आदेशों की अनदेखी की गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह है पूरा मामला

जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ पटवारी महादेव देवांगन ने अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि स्थानांतरण के तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया था, जो आज तक लंबित है।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा था कि 5 जून 2025 की स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) के अनुसार आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जिस पर समिति को कानून के अनुसार विचार करना होगा। परंतु अधिकारियों द्वारा इस आदेश की अनुपालना न करने पर अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही माना। मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर 2025 को होगी, जिसमें तीनों संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

You Might Also Like

Smart Farming Raipur : रायपुर के जोराताल में किसान ने फसल चक्र से बढ़ाया 50% मुनाफा; 12 एकड़ की लीज पर भी लहराया परचम

Raipur Road Accident Today : सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने कुचला; उद्योग भवन के पास दर्दनाक हादसा

Jaggi Murder Case : 23 साल पुराने जग्गी हत्याकांड में फिर हलचल, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

Congress Demand Bastar Development : कांग्रेस ने सरकार को घेरा; NMDC मुख्यालय और निजीकरण पर छिड़ी रार

Raigarh Sudkhori Case : बाइक चोरी की जांच में खुला ‘सूदखोरी’ का काला चिट्ठा; 3% ब्याज पर कर्ज देकर हड़पता था बाइक और जेवर, आरोपी गिरफ्तार

Newsdesk Admin 01/11/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Smart Farming Raipur : रायपुर के जोराताल में किसान ने फसल चक्र से बढ़ाया 50% मुनाफा; 12 एकड़ की लीज पर भी लहराया परचम

रायपुर: Smart Farming Raipur : छत्तीसगढ़ की माटी…

Raipur Road Accident Today : सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने कुचला; उद्योग भवन के पास दर्दनाक हादसा

रायपुर: Raipur Road Accident Today : राजधानी के…

IPL 2026 Today Match : हैदराबाद में फैंस की उम्मीदों पर फिर सकता है पानी, SRH vs LSG महामुकाबले में ‘विलेन’ बनेगा मौसम!

सीजी भास्कर, 05 अप्रैल। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)…

Transgender Empowerment : आसमान में ड्रोन उड़ाएंगे और होटलों में मैनेजमेंट संभालेंगे ट्रांसजेंडर

सीजी भास्कर, 05 अप्रैल। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी…

Greater Noida Petrol Pump : पेट्रोल की जगह पानी! नोएडा में पंप से निकली बड़ी लापरवाही, सड़क पर ही दम तोड़ती दिखीं गाड़ियां

सीजी भास्कर, 05 अप्रैल। ग्रेटर नोएडा में एक…

You Might Also Like

छत्तीसगढ़राज्य

Smart Farming Raipur : रायपुर के जोराताल में किसान ने फसल चक्र से बढ़ाया 50% मुनाफा; 12 एकड़ की लीज पर भी लहराया परचम

05/04/2026
अपराधघटना दुर्घटनाछत्तीसगढ़

Raipur Road Accident Today : सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने कुचला; उद्योग भवन के पास दर्दनाक हादसा

05/04/2026
अपराधछत्तीसगढ़

Jaggi Murder Case : 23 साल पुराने जग्गी हत्याकांड में फिर हलचल, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

05/04/2026
अपराधघटना दुर्घटनाछत्तीसगढ़

Congress Demand Bastar Development : कांग्रेस ने सरकार को घेरा; NMDC मुख्यालय और निजीकरण पर छिड़ी रार

05/04/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?