CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » IAS Contempt Case : हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर दो IAS अधिकारी तलब, न्यायालय ने जताई सख्त नाराजगी

IAS Contempt Case : हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर दो IAS अधिकारी तलब, न्यायालय ने जताई सख्त नाराजगी

By Newsdesk Admin
01/11/2025
Share
Chhattisgarh High Court Order
Chhattisgarh High Court Order

सीजी भास्कर, 01 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश की अवहेलना के मामले में राज्य के दो आईएएस अधिकारियों (IAS Contempt Case) को तलब किया है। न्यायालय ने इन अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि अदालत के आदेश का जानबूझकर पालन न करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। मामला जांजगीर-चांपा जिले के एक पटवारी महादेव देवांगन के स्थानांतरण आदेश से जुड़ा है, जिसकी वैधता को अदालत में चुनौती दी गई थी।

Contents
  • आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी”
  • यह है पूरा मामला

याचिकाकर्ता महेश देवांगन ने अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस वाजपेयी के माध्यम से यह याचिका दाखिल की थी। इस पर न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की एकलपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जो न्यायालयीन आदेश की सीधी अवहेलना है।

इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर (IAS Contempt Case) न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह मामला अवमानना (Contempt of Court) की श्रेणी में आता है और इसमें विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने आदेश दिया कि संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर साधारण व पंजीकृत डाक दोनों माध्यम से नोटिस जारी किया जाए।

आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी”

न्यायमूर्ति एन.के. व्यास ने कहा कि 8 अगस्त 2025 को पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का मामला बेहद गंभीर है। न्यायालय ने संकेत दिया कि अवमानना कार्रवाई शुरू करने (IAS Contempt Case) पर विचार किया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित होंगे। अदालत ने साफ किया कि न्यायालयीन आदेशों का पालन प्रशासनिक जिम्मेदारी के अंतर्गत अनिवार्य है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी भी विभाग द्वारा ऐसे आदेशों की अनदेखी की गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह है पूरा मामला

जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ पटवारी महादेव देवांगन ने अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि स्थानांतरण के तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया था, जो आज तक लंबित है।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा था कि 5 जून 2025 की स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) के अनुसार आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जिस पर समिति को कानून के अनुसार विचार करना होगा। परंतु अधिकारियों द्वारा इस आदेश की अनुपालना न करने पर अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही माना। मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर 2025 को होगी, जिसमें तीनों संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

CG News: खराब सर्जरी किट मामले में मंत्री श्याम बिहारी का बड़ा बयान, बोले- बर्दाश्त नहीं करेंगे भ्रष्टाचार
UPSC scholarship For SC ST : UPSC में सफल SC-ST अभ्यर्थियों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि, आवेदन 12 अगस्त तक
Chhattisgarh Budget Session Day 4: प्रश्नकाल से गरमाएगा सदन, Budget 2026–27 पर बहस की शुरुआत
EOW Investigation : ईओडब्ल्यू ने पीसीसी से लेखापाल देवेंद्र डडसेना का ब्यौरा मांगा, जानिए क्या है मामला
Wild Buffalo Conservation : छत्तीसगढ़ में वन भैंसा और काला हिरण संरक्षण पर बड़े निर्णय, राज्यव्यापी योजना शुरू
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

OP Choudhary
OP Choudhary : राजनांदगांव में हुई अहम मुलाकात, विकास और सुशासन को लेकर हुई चर्चा

सीजी भास्कर, 21 मई। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ…

Tragic accident in Dhamtari : चलती बाइक से गिरा युवक, पिकअप ने सिर कुचला, मौके पर मौत

सीजी भास्कर, 21 मई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले…

Fish Farming
Fish Farming : छत्तीसगढ़ में मछली पालन से बदल रही गांवों की तस्वीर, नई तकनीकों से बढ़ रही कमाई

सीजी भास्कर, 21 मई। छत्तीसगढ़ की समृद्ध जल-संरचना…

RAW & Uncut version of ‘Dhurandhar’ : रणवीर सिंह फिर मचाएंगे OTT पर तहलका

सीजी भास्कर, 21 मई। हैदराबाद बॉक्स ऑफिस पर…

Skill Development Scheme
Skill Development Scheme : मजदूर परिवारों के लिए बड़ी मदद बन रही यह योजना, अब घर के दूसरे सदस्य भी सीख सकेंगे नया काम

सीजी भास्कर, 21 मई। छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों…

You Might Also Like

Baby Trafficking Case
अपराधछत्तीसगढ़

Baby Trafficking Case : सरकारी अस्पताल की नर्स ने नवजात को दिया गोद, दंपत्ति के साथ गिरफ्तार

15/09/2025
अपराधछत्तीसगढ़

Car Stunt Reel Action Rajnandgaon : रील के चक्कर में सड़क बनी स्टंट ट्रैक, पुलिस ने 5 कारें की जब्त

31/12/2025
Canal Tampering Notice
छत्तीसगढ़

Canal Tampering Notice : नहरों से छेड़छाड़ पर प्रशासन सख्त, 15 पंचायतों को नोटिस, इतने दिनों में कराना होगा मरम्मत

29/08/2025
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

DEO Office Fire: शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने खोले सिस्टम के छेद, 26 साल का शैक्षणिक रिकॉर्ड जलकर राख

20/01/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?