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Home » Illegal Rice Transportation Case : 774 क्विंटल चावल की भारी कमी उजागर, राइस मिल के संचालक को नोटिस

Illegal Rice Transportation Case : 774 क्विंटल चावल की भारी कमी उजागर, राइस मिल के संचालक को नोटिस

By Newsdesk Admin
02/01/2026
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सीजी भास्कर, 2 जनवरी। जिले में अवैध चावल परिवहन और राइस मिल (Illegal Rice Transportation Case) संचालन में गंभीर अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा द्वारा केल्हारी तहसील के केवटी स्थित गोयल एग्रो केवटी राइस मिल के संचालक संजीव कुमार गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर गठित संयुक्त जांच दल की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

संयुक्त जांच में केल्हारी अनुविभागीय अधिकारी इंदिरा मिश्रा, भरतपुर अनुविभागीय अधिकारी शशि शेखर मिश्रा, खाद्य निरीक्षक भरतपुर प्रवीण मिश्रा तथा केल्हारी खाद्य निरीक्षक ममता भगत शामिल थे। जांच प्रतिवेदन के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र के ग्राम घुघरी में 32 टन चावल से लदा वाहन जप्त किया गया था। इसके बाद 22 दिसंबर 2025 को गोयल एग्रो केवटी राइस मिल का भौतिक सत्यापन किया गया।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि मिल संचालक द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए अनधिकृत रूप से अंतर्राज्यीय चावल परिवहन किया गया, साथ ही बिना अनुमति चावल का क्रय भी किया गया। इतना ही नहीं, शासकीय धान को एक मिल से दूसरी मिल में अवैध रूप से स्थानांतरित किए जाने के प्रमाण भी मिले। चावल और धान के स्टॉक का संधारण निर्धारित प्रारूप में नहीं किया गया तथा मासिक विवरणियां नियमित रूप से कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की जा रही थीं।

भौतिक सत्यापन के दौरान मिल परिसर में 774.04 क्विंटल चावल की भारी कमी पाई गई, जिससे मामला और अधिक गंभीर हो गया। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि गोयल एग्रो केवटी राइस मिल डमी मिल के रूप में संचालित हो रही है और केवल कागजों में कस्टम मिलिंग कार्य दर्शाया जा रहा है। इसकी पुष्टि मिल की अत्यंत कम विद्युत खपत से होने की बात कही गई है।

निरीक्षण के दौरान मिल परिसर में गंभीर अस्वच्छता पाई गई। चावल और धान के भंडारण स्थल पर मरे हुए चूहे, कबूतरों की बीट तथा सड़ी अवस्था में चावल मिले, जिन्हें मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक बताया गया है। जांच रिपोर्ट में फूड पॉयजनिंग की आशंका भी व्यक्त की गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल (Illegal Rice Transportation Case) उपार्जन आदेश 2016, धान खरीदी संबंधी आदेशों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 का गंभीर उल्लंघन है। जारी नोटिस के माध्यम से मिल संचालक को सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एकपक्षीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई जिले में खाद्य आपूर्ति व्यवस्था की पारदर्शिता और उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती का स्पष्ट संकेत मानी जा रही है।

Illegal Rice Transportation Case : कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

एमसीबी जिले में गोयल एग्रो केवटी राइस मिल के खिलाफ अवैध अंतर्राज्यीय चावल परिवहन, डमी मिल संचालन और 774 क्विंटल से अधिक चावल की कमी पाए जाने पर प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच में शासकीय धान के अवैध स्थानांतरण, रिकॉर्ड संधारण में लापरवाही और मिल परिसर में गंभीर गंदगी सामने आई है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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