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Home » रिश्वत मामले में गिरफ्तार रेलवे अफसर के भाई को अंतरिम जमानत: बेटे के इलाज के लिए हाईकोर्ट में लगाई थी अर्जी

रिश्वत मामले में गिरफ्तार रेलवे अफसर के भाई को अंतरिम जमानत: बेटे के इलाज के लिए हाईकोर्ट में लगाई थी अर्जी

By Newsdesk Admin
28/05/2025
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सीजी भास्कर, 28 मई |

जेल में बंद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चीफ इंजीनियर के भाई को अपने बेटे के इलाज के लिए हाईकोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। कुणाल आनंद ने अपने 13 साल के बेटे के ब्लड कैंसर का इलाज कराने के लिए जमानत अर्जी लगाई थी। जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

बता दें कि सीबीआई की टीम ने आरोपी रेल अफसर विशाल आनंद और उसके भाई को ठेका दिलाने के एवज में 32 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वह जेल में बंद है और मामला कोर्ट में चल रहा है।

बेटे का इलाज कराने मांगी अंतरिम जमानत

आरोपी कुणाल आनंद ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी लगाई है, जिसमें उसने बताया कि उसके 13 साल के बेटे को ब्लड कैंसर है, जिसका इलाज कराने की जरूरत है। इसके लिए उसने अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया। इस याचिका के साथ उसने अपने बेटे का मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया है। सीबीआई ने भी माना कि आरोपी का बेटा ब्लड कैंसर से पीड़ित है।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उसे एक माह के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उसे एक महीने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना होगा।

साथ ही इस दौरान सीबीआई को जांच में सहयोग करेगा और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसके अलावा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होने की शर्त पर उसे अंतरिम जमानत दी गई है।

सीबीआई की टीम ने रांची से किया था गिरफ्तार

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के आरएसडब्ल्यू में मुख्य अभियंता विशाल आनंद ने झाझरिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ठेका दिलाने के लिए रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी चीफ इंजीनियर विशाल आनंद के साथ ही उसके भाई कुणाल आनंद को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई के अनुसार झाझरिया कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी मनोज पाठक करीब 32 लाख रुपए रिश्वत लेकर आरोपी चीफ इंजीनियर के कहने पर उसके भाई कुणाल आनंद को देने के लिए रांची गया था। इसी दौरान सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया।

वह रांची के बिरसा चौक से रिश्वत की रकम ले रहा था। मामले में सीबीआई ने विशाल आनंद, उसके भाई कुणाल आनंद, झाझरिया कंस्ट्रक्शन के एमडी सुशील झाझरिया और रिश्वत दे रहे कंपनी के कर्मचारी मनोज पाठक को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने इस मामले में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 8, 9, 10 और 12 तथा बीएनएस 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

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