सीजी भास्कर, 21 जुलाई। Jagdeep Dhankhar Resignation : उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने और उसकी अधिसूचना जारी होने के साथ ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। जो संकेत दिए गए हैं, उसके तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए जल्द चुनाव कराए जाएंगे। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी हो सकती है। धनखड़ ने सोमवार देर शाम अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसका कार्यकाल अभी 2027 तक था।
चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उस पद को रिक्त मान लिया जाता है। ऐसे में इस पद के लिए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसका कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। हालांकि इस चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनाव जैसी ही होती है। इसमें नामांकन दाखिल करने की अवधि से लेकर नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी जैसे प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस दौरान यदि चुनाव की स्थिति बनी तो मतदान और बाद में मतगणना आदि की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं।
गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए संविधान में भी व्यवस्था की गई है। जिसमें इस्तीफे से खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने को कहा गया है। वहीं कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में इसके लिए चुनाव को कार्यकाल की अवधि खत्म होने के 60 दिनों के भीतर ही कराने की व्यवस्था है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन हो सकता है निर्वाचित
संविधान के तहत कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए तभी निर्वाचित हो सकता है जब वह भारत का नागरिक हो। वह पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और जो राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उसे संसद के कम से कम 20 सदस्यों के प्रस्तावक और कम से कम 20 सदस्यों का समर्थन करना जरूरी है। इसके लिए नामांकन के दौरान उसे 15 हजार की जमानत राशि भी जमा करना होता है।