कोरबा: Korba Property Tax Deadline 2026 : नगर पालिक निगम कोरबा के करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य शासन ने लगातार दूसरे साल प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है। इस निर्णय से शहर के लगभग 60 हजार करदाताओं को पेनल्टी से बचने का एक और मौका मिल गया है।
छूट और जुर्माने का गणित
शासन ने समय सीमा बढ़ाने के साथ-साथ करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘छूट’ का प्रावधान भी रखा है:
- 6.25% की छूट: यदि करदाता 31 जुलाई तक अपने चालू वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं, तो उन्हें कुल राशि पर 6.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- 6.25% का जुर्माना: जो करदाता 30 अप्रैल की बढ़ी हुई समय सीमा तक पिछला बकाया जमा नहीं करेंगे, उन पर 1 मई से 6.25 प्रतिशत की दर से भारी जुर्माना (शास्ति) लगना शुरू हो जाएगा।
वसूली का आंकड़ा: लक्ष्य के करीब निगम
नगर निगम कोरबा ने इस वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स वसूली का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था:
- कुल लक्ष्य: ₹117 करोड़ 56 लाख 74 हजार।
- अब तक वसूली: 31 मार्च तक निगम के खजाने में ₹91 करोड़ जमा हो चुके हैं।
- अंतिम दिन की छलांग: वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन (31 मार्च) को ही ₹2 करोड़ 51 लाख का टैक्स वसूल किया गया।
बालको और SECL का बड़ा योगदान
मार्च के अंतिम दिनों में बड़े संस्थानों ने भी अपनी हिस्सेदारी जमा की है:
- बालको (BALCO): ₹94 लाख का टैक्स जमा किया।
- एसईसीएल (SECL): ₹24 लाख की राशि निगम कोष में आई।
- अकेले जुर्माने से बचने के डर से आम नागरिकों ने अंतिम दिन ₹33 लाख का भुगतान किया।
अब ‘डोर-टू-डोर’ वसूली की तैयारी
प्रॉपर्टी टैक्स के मद में निगम ने ₹37.44 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक ₹31 करोड़ (लगभग 85%) वसूल कर लिए हैं।
- नया लक्ष्य: निगम प्रशासन अब इस वसूली को 95 प्रतिशत तक ले जाने की तैयारी में है।
- रणनीति: 1 अप्रैल से निगम का अमला एक बार फिर सक्रिय होगा और बकायादारों के घर-घर जाकर टैक्स वसूली की जाएगी।
करदाताओं के लिए मुख्य बातें:
| विवरण | तिथि / दर |
| अंतिम तिथि (बिना जुर्माना) | 30 अप्रैल, 2026 |
| छूट की पात्रता (6.25%) | 31 जुलाई तक जमा करने पर |
| जुर्माना शुरू होने की तिथि | 01 मई, 2026 से |
| जुर्माना दर | 6.25% |


