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Home » Chhattisgarh High Court Roster 2026 : 8 अप्रैल से नया रोस्टर लागू, चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी जनहित याचिकाएं और गंभीर आपराधिक मामले

Chhattisgarh High Court Roster 2026 : 8 अप्रैल से नया रोस्टर लागू, चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी जनहित याचिकाएं और गंभीर आपराधिक मामले

By Newsdesk Admin
05/04/2026
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सीजी भास्कर 5 अप्रैल बिलासपुर: Chhattisgarh High Court Roster 2026 : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में न्यायिक कार्यों की गति बढ़ाने और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 8 अप्रैल, 2026 से नया रोस्टर (कार्य विभाजन) लागू किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देश पर जारी इस नए शेड्यूल के तहत अब तीन डिवीजन बेंच (DB) और तेरह सिंगल बेंच (SB) नियमित रूप से सुनवाई करेंगी।

Contents
  • प्रथम डिवीजन बेंच (DB-1): मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट
  • द्वितीय डिवीजन बेंच (DB-2): सिविल और कमर्शियल मामले
  • तृतीय डिवीजन बेंच (DB-3): शेष आपराधिक और पुराने मामले
  • 13 सिंगल बेंच और स्पेशल बेंच
  • रोस्टर सारांश (8 अप्रैल से प्रभावी):

प्रथम डिवीजन बेंच (DB-1): मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों की सुनवाई करेगी:

  • जनहित याचिकाएं (PIL): राज्य से जुड़ी सभी लोकहित की याचिकाएं।
  • हेबियस कार्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण): अवैध हिरासत से जुड़े मामले।
  • पुराने आपराधिक मामले: वर्ष 2020 तक की सभी क्रिमिनल अपील।
  • अन्य याचिकाएं: क्रिमिनल अवमानना, धारा 482 के तहत आवेदन, और धारा 419 व 378 के मामले।

द्वितीय डिवीजन बेंच (DB-2): सिविल और कमर्शियल मामले

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ को आर्थिक और दीवानी मामलों की जिम्मेदारी दी गई है:

  • सिविल मामले: सभी प्रकार के सिविल डिस्प्यूट।
  • कॉर्पोरेट एवं टैक्स: कंपनी अपील और टैक्स से संबंधित याचिकाएं।
  • अल्ट्रा वायरस: वर्ष 2022 तक के वे मामले जिनमें कानूनों की वैधानिकता को चुनौती दी गई है।
  • विशेष अधिकार: यह बेंच ‘कमर्शियल अपीलेट बेंच’ के रूप में भी कार्य करेगी।

तृतीय डिवीजन बेंच (DB-3): शेष आपराधिक और पुराने मामले

जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस एन. के. व्यास की खंडपीठ निम्नलिखित विषयों को देखेगी:

  • क्रिमिनल मामले: वे आपराधिक प्रकरण जो अन्य किसी डीबी को आवंटित नहीं किए गए हैं।
  • इक्विटल अपील: वर्ष 2016 तक की दोषमुक्ति (Acquittal) के खिलाफ अपीलें।
  • अल्ट्रा वायरस: वर्ष 2022 तक के अल्ट्रा वायरस से जुड़े कुछ विशिष्ट मामले।

13 सिंगल बेंच और स्पेशल बेंच

नया रोस्टर न केवल डिवीजन बेंच बल्कि सिंगल बेंचों में भी व्यापक बदलाव लाया है:

  • स्पेशल सिंगल बेंच: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा स्वयं एक विशेष सिंगल बेंच की अध्यक्षता करेंगे।
  • कुल संख्या: न्यायदान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुल 13 सिंगल बेंच निर्धारित की गई हैं, जो रिट याचिकाएं, जमानत आवेदन (Bail) और छोटे सिविल/क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगी।

रोस्टर सारांश (8 अप्रैल से प्रभावी):

बेंच प्रकारप्रमुख न्यायाधीशमुख्य कार्यक्षेत्र
डिवीजन बेंच-1चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा & जस्टिस रविन्द्र अग्रवालPIL, हेबियस कार्पस, क्रिमिनल अपील (2020 तक)
डिवीजन बेंच-2जस्टिस संजय के. अग्रवाल & जस्टिस सचिन राजपूतसिविल, टैक्स, कमर्शियल अपील, अल्ट्रा वायरस
डिवीजन बेंच-3जस्टिस संजय अग्रवाल & जस्टिस एन. के. व्यासशेष क्रिमिनल मामले, दोषमुक्ति अपील (2016 तक)
सिंगल बेंचकुल 13 न्यायाधीशजमानत, व्यक्तिगत याचिकाएं, नियमित सुनवाई

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