सीजी भास्कर, 9 अक्टूबर : छत्तीसगढ़ के धमतरी में लिनेश साहू की मौत के मामले (Linesh Sahu Death Case) में अदालत ने उसकी पत्नी समेत पांच दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मृतक के परिजनों की ओर से ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना और ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए गए थे।
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पांच लोगों को सजा
अदालत ने लिनेश साहू को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले (Linesh Sahu Death Case) में उसकी पत्नी, सास, ससुर और दो सालियों को दोषी ठहराया। सभी को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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दिसंबर 2024 में मौत
लिनेश साहू की मौत 7 दिसंबर 2024 को धमतरी जिले के पोटियाडीह में हुई थी। घटना के बाद मामले की जांच शुरू हुई। जांच के दौरान मृतक के सोशल मीडिया स्टेटस और संदेशों सहित अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की गई।
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धर्मांतरण के दबाव का आरोप
परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया था कि लिनेश पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसके साथ ही उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता था। धर्मांतरण के दबाव और मानसिक प्रताड़ना से जुड़े आरोप (Linesh Sahu Death Case) मामले में चर्चा का प्रमुख हिस्सा रहे। हालांकि, सजा किस अपराध में सुनाई गई है, इसे धर्मांतरण से जुड़े किसी अलग अपराध की सजा नहीं माना जाना चाहिए।
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डिजिटल साक्ष्य बने अहम
मामले में लिनेश के सोशल मीडिया स्टेटस और संदेशों को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देखा गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपना पक्ष रखा। सरकारी अधिवक्ता गीतेश प्रजापति के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत दोषियों को सजा सुनाई गई।
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पांचों दोषियों को सजा
अदालत के फैसले के बाद लिनेश साहू की मौत के मामले (Linesh Sahu Death Case) में पत्नी समेत पांच लोगों को पांच-पांच साल की सजा और जुर्माने का दंड मिला है। मामले में धर्मांतरण के दबाव के आरोप भी सामने आए थे, लेकिन अदालत के फैसले का उल्लेख करते समय दोषसिद्धि के आधार और आरोपों के बीच अंतर स्पष्ट रखना जरूरी है।


