सीजी भास्कर, 11 सितंबर। खुज्जी की कंपोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित कीमत से अधिक दर पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग (Liquor Overcharging) ने कार्रवाई की है। दुकान की प्रभारी और आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने 9 सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया।
मामला 3 सितंबर का है, जब राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने खुज्जी शराब दुकान की जांच की। जांच के दौरान विक्रयकर्ता होरी लाल देवांगन द्वारा देशी शराब निर्धारित कीमत से अधिक में बेचना पाया गया।

23 पाव शराब पर वसूले ज्यादा पैसे Liquor Overcharging
जांच में 6 पाव देशी शराब की निर्धारित कीमत 480 रुपए की जगह 500 रुपए प्रति पाव वसूले गए। इसके बाद दोबारा खरीद परीक्षण में 17 पाव शराब के लिए 1360 रुपए के बजाय 1500 रुपए लिए गए।
इस तरह कुल 23 पाव शराब पर 160 रुपए अधिक वसूले गए। मामले में विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
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दुकान प्रभारी पर लापरवाही का आरोप
आबकारी आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि दुकान की प्रभारी होने के बावजूद उनके प्रभाव क्षेत्र में इस तरह की अनियमितता सामने आना लापरवाही और नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।
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इसी आधार पर तुलेश्वरी देवांगन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।



