सीजी भास्कर, 9 सितंबर। आबकारी आयुक्त सह सचिव और जिले के प्रभारी सचिव आर संगीता के निर्देश के तहत सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे एवं जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने ग्राम छिचपानी के जंगलों में बड़ी कार्रवाई की।
इस (Illegal Mahua Liquor Seizure) कार्यवाही में 160 लीटर कच्ची महुआ शराब और जंगलों में छिपाए गए लगभग 145 बोरियों में भरा महुआ लाहन, कुल 4350 किलोग्राम जब्त किया गया। आबकारी अधिकारियों ने विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टिकरण किया।
आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस अवैध शराब और लाहन का बाजार मूल्य लगभग 2,49,500 रुपये है, जिसमें अवैध शराब की कीमत लगभग 32,000 रुपये और महुआ लाहन का मूल्य लगभग 2,17,500 रुपये आंका गया। आरोपी मौके पर नहीं पाए गए, जिसके कारण अज्ञात आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(च) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। आरोपी की खोज जारी है।
जांच में सामने आया कि अवैध शराब और महुआ लाहन का उत्पादन स्थानीय बाजार में बिक्री के उद्देश्य से किया जा रहा था। आबकारी विभाग की इस (Illegal Mahua Liquor Seizure) कार्रवाई ने क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित किया है। विभाग ने चेतावनी जारी की कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सतत कार्रवाई जारी रहेगी और जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत आबकारी अधिकारियों को दें।
कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे और जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा ने कहा कि आबकारी विभाग की यह कार्रवाई राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस (Illegal Mahua Liquor Seizure) से न केवल अवैध शराब पर लगाम लगेगी, बल्कि स्थानीय लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी कि जंगलों में छुपाकर शराब उत्पादन करना कानूनी दृष्टि से अपराध है।