CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Maternity Leave Case : कामकाजी महिलाओं को लेकर हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

Maternity Leave Case : कामकाजी महिलाओं को लेकर हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

By Newsdesk Admin
25/05/2026
Share
Maternity Leave Case
Maternity Leave Case

सीजी भास्कर, 25 मई : बिलासपुर हाईकोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अधिकारों (Maternity Leave Case) को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी महिला कर्मचारी का गर्भपात हो जाता है और बाद में वह दोबारा गर्भवती होती है तो पहले लिया गया अवकाश उसके नए मातृत्व अवकाश में बाधा नहीं बनेगा। महिला कर्मचारी दूसरी प्रेग्नेंसी के लिए कानूनन पूरी मातृत्व छुट्टी पाने की हकदार होगी। मामले में जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया।

Contents
  • जुड़वां बच्चों की प्रेग्नेंसी के दौरान हुआ मिसकैरेज
  • विभाग ने काट लिए थे वेतन के 80 हजार रुपए
  • हाईकोर्ट ने कहा 90 दिनों की छुट्टी का पूरा अधिकार
  • मेडिकल बिलों पर भी दिए निर्देश

जुड़वां बच्चों की प्रेग्नेंसी के दौरान हुआ मिसकैरेज

जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य निगम रायपुर में असिस्टेंट ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत महिला कर्मचारी वर्ष 2019 में गर्भवती हुई थीं। महिला जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली थीं लेकिन गंभीर चिकित्सीय जटिलताओं के चलते 25 अप्रैल 2019 को एक भ्रूण का मिसकैरेज हो गया। इसके बाद डॉक्टरों की निगरानी और लंबे बेड रेस्ट के बाद महिला ने 3 सितंबर 2019 को एक प्री मैच्योर बच्ची को जन्म दिया।

विभाग ने काट लिए थे वेतन के 80 हजार रुपए

महिला कर्मचारी (Maternity Leave Case) ने मातृत्व अवकाश और मेडिकल बिल भुगतान के लिए विभाग में आवेदन किया था। हालांकि विभाग ने उन्हें केवल 68 दिनों का असाधारण अवकाश बिना वेतन के मंजूर किया। इतना ही नहीं लीव बैलेंस नहीं होने का हवाला देकर महिला के वेतन से 80 हजार 254 रुपए की कटौती भी कर ली गई। विभाग के इस फैसले के खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने कहा 90 दिनों की छुट्टी का पूरा अधिकार

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट (Maternity Leave Case) ने कहा कि महिला कर्मचारी गर्भपात और मातृत्व लाभ नियमों के तहत कुल 90 दिनों की छुट्टी पाने की हकदार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विभाग छुट्टी की अवधि को कम नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने महिला के वेतन से काटे गए 80 हजार 254 रुपए की रिकवरी को रद्द करते हुए पूरी राशि वापस लौटाने के आदेश दिए।

मेडिकल बिलों पर भी दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारी के लंबित 3 लाख 76 हजार 773 रुपए के मेडिकल बिलों पर भी अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने विभाग को सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच कर उचित आदेश जारी करने को कहा है।

 

 

🔵 भिलाई MLA देवेंद्र यादव की बढ़ी मुश्किलें 🛑 निर्वाचन शून्य करने की मांग वाली प्रेम प्रकाश याचिका हाई कोर्ट में हुई स्वीकृत 🟢 31 को होगी सुनवाई
महिला थाने में पहुंची ACB : फाइलों में छिपी थीं 500-500 के नोटों की गड्डियां, कॉन्स्टेबल गिरफ्तार, थाना अधिकारी के घर मिला 1 लाख कैश, जांच जारी
Ganja found floating in the canal : पुलिस ने एक-एक कर 17 पैकेट किए बरामद
Petrol and diesel prices surge : कई जगह 400 रुपये लीटर के पार पहुंची कीमतें
Telangana News : नवजातों की हो रही खरीद-फरोख्त, पुलिस ने 10 मासूमों को बचाया, 27 आरोपी गिरफ्तार
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Barnawapara Elephant Alert
Barnawapara Elephant Alert : दंतैल हाथी का आतंक, ग्रामीण की मौत के बाद कई गांवों में हाई अलर्ट जारी

सीजी भास्कर, 25 मई : बलौदाबाजार जिले के…

Baby Elephant Death
Baby Elephant Death : दलदल में समा गई मासूम जान, मृत शावक को उठाने की कोशिश करती रही हथिनी

सीजी भास्कर, 25 मई : छत्तीसगढ़ के रायगढ़…

Prayer Meeting Controversy
Prayer Meeting Controversy : प्रार्थना सभा में धर्मांतरण का आरोप, पास्टर समेत तीन लोगों पर केस दर्ज

सीजी भास्कर, 25 मई : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर…

Maternity Leave Case
Maternity Leave Case : कामकाजी महिलाओं को लेकर हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

सीजी भास्कर, 25 मई : बिलासपुर हाईकोर्ट ने…

TS Baba News
TS Baba News : अपमान की राजनीति के बीच घिरे टीएस बाबा, अजय चंद्राकर बोले-अब फैसला लेना ही होगा

सीजी भास्कर, 25 मई : छत्तीसगढ़ की राजनीति…

You Might Also Like

अन्य

मणिपुर में हथियारों का सरेंडर जारी… 6 जिलों के लोगों ने गोला-बारूद सौंपे, राष्ट्रपति शासन का असर

27/02/2025
अन्यट्रेंडिंगदेश-दुनियाधर्मसांस्कृतिक

Prayagraj Mahakumbh 2025 : ट्रेनों में क्षमता से कहीं अधिक यात्री अब भी कर रहे सफर, कुम्भ में टूटा ऑक्युपेसी का सारा रिकॉर्ड,  रेल्वे ने झोंकी पूरी ताकत, भीड़ देख सहज ही बोल पड़े लोग – “यह रूकने वाली नहीं”

20/02/2025
अन्यछत्तीसगढ़ट्रेंडिंगफीचर्डभिलाई-दुर्ग

Bhilai ब्रेकिंग : निगम आयुक्त का तबादला बनाए गए, सुकमा कलेक्टर, और भी आईएएस का हुआ ट्रांसफर

14/09/2024
अन्यछत्तीसगढ़ट्रेंडिंगफीचर्डराज्य

CG Big Breaking News 🔵 जमीन पट्टे से जुड़े सभी पुराने सर्कुलर छत्तीसगढ़ में रद्द, अब मंडी में बाहरी खरीदारों को भी मौका, पान मसाला गुटखा से जुड़े टैक्स विधेयक में भी हुआ बदलाव, बदला जाएगा मोवा बाजार चौक का नाम

20/07/2024
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?